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सरदारपुर – नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सजा, न्यायालय ने 20 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड से किया दंडित

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सरदारपुर। सिविल न्यायालय सरदारपुर के पॉक्सो प्रकरण के विशेष न्यायाधीश ने नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में निर्णय पारित करते हुए आरोपी संजू पिता अमृतलाल उम्र 25 साल निवासी मलोडा थाना भाटपचलाना जिला उज्जैन को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

अभियोजन अधिकारी पी.एल. मेड़ा ने बताया कि पीड़िता की माता ने अमझेरा थाने पर उपस्थित होकर रिपार्ट दर्ज करवाई थी की दिनांक 12 फरवरी 2020 को मेरी लड़की स्कूल गई थी, जो वापस घर नहीं आई। लड़की की उम्र 17 साल है जो कक्षा 10 वीं में पढ़ती है, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले गया। मेरे यहां संजू पिता अमृतलाल निवासी मलोडा थाना भाट पचलाना बड़नगर उज्जैन हाल मुकाम विजयपुर थाना बेटमा जिला इन्दौर का तांत्रिक जो 4-5 बार घर पर आया ठा। मुझे शंका है कि संजू मेरी लडकी को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया होगा।

रिपोर्ट के बाद नाबालिक को पुलिस ने दस्तयाब करते हुए कथन लिए तब नाबालिक ने बताया की वह घर से पैदल-पैदल स्कूल पढ़ने जा रही थी। इस दौरान संजू पिता अमृतलाल मुझे मिला बोला की चल अपन पीथमपुर घूम कर आते है, कहकर हातोद रोड से मुझे बस में बैठाकर पिथमपुर लेकर गया। वहां 1 घण्टा रोका तथा पिथमपुर से बस में बैठाकर इंदौर लेकर गया और इंदौर से ट्रेन में बैठाकर गुजरात तरफ लेकर गया। जहां गुजरात में बनी कंपनी के कमरे में 12 दिन तक रखा। गुजरात में बनी कंपनी में आरोपी संजू काम करता था। आरोपी संजू ने 12 दिन तक कमरे में रखा तथा इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया।

विचारण के दौरान न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक बापूसिंह बिलवाल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का प्रमाणित मानकर आरोपी संजू को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बापूसिंह बिलवाल द्वारा की गई।


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