सरदारपुर – घर मे घुसकर मारपीट करने वाले आरोपीयो को न्यायालय ने सुनाई सजा, सश्रम कारावास व अर्थदंड से किया दंडित
सरदारपुर। घर मे घुसकर मारपीट करने वाले आरोपीयो को न्यायालय ने सजा एंव अर्थदंड से दंडित किया है। सरदारपुर न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय द्वारा प्रकरण मे सुनवाई करते हुये आरोपीयो को दंडित किया।
अति शासकीय लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित ने जानकारी देते हुये बताया की घटना दिनांक 28 जून 2019 ग्राम पाना थाना अमझेरा क्षेत्र की है। फरियादी मांगीलाल और उसके लडके महेश के साथ आरोपी हाना पिता रामसिंह , सुरेश पिता हाना व अर्जुन पिता हाना निवासीगण पाना के साथ जमीन विवाद को लेकर घर मे घुसकर मारपीट की थी।
अमझेरा थाना पर आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। मारपीट में फरियादी के लड़के को गंभीर चोट होने से महेश को धार भोज अस्पाताल रेफर किया गया। विचारण हेतु प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया था।
प्रकरण मे अभियोजन की ओर से 8 गवाहो का परिक्षण कराया गया। समस्त साक्षियों का विश्लेषण कर न्यायालय द्वारा आरोपी सुरेश पिता हाना , अर्जुन पिता हाना निवासी ग्राम पाना को 7 वर्ष 6 माह के कारावास एवं 4400 रूपये के अर्थदण्डड से दण्डित किया गया।
आरोपी हाना पिता रामसिंह कि विचारण के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण उसके संबंध में कार्यवाही उपशमित की गई । प्रकरण में अभियोजन की ओर से शरद कुमार पुरोहित अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई ।