सरदारपुर – छेड़छाड़ करने वाले आरोपी न्यायालय ने 1 वर्ष सश्रम कारावास की सुनाई सजा, अर्थदण्ड से भी किया दंडित
सरदारपुर। सिविल न्यायालय सरदारपुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती प्रियंका मालपानी द्वारा छेड़छाड़ के प्रकरण में आरोपी को सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन अधिकारी बीएस बिलवाल जानकारी देते हुए ने बताया की आरोपी बाबू पिता चेनसिंह निवासी खंडलई हाल मुकाम नालापुरा अमझेरा द्वारा दिनांक 12 मई 2009 को पीड़िता से छेड़छाड़ की थी। घटना के वक्त पीड़िता घर पर अकेली थी एवं उसका पति ट्रक पर ड्रायवरिंग करने बाहर गया था। रात्रि 11 बजे का समय होगा कि पीड़िता घर के बाहर खटीया पर सोयी थी तभी आरोपी बाबू पिता चेनसिंह आया और पीड़िता के खटिया पर बैठ गया और पीड़िता से छेड़छाड़ करने लगा तथा पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी वहां से भाग गया। पिडिता ने अपने पति के साथ थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
विचारण के दौरान न्यायालय ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी बाबूलाल पिता चेन सिंह को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी एडीपीओ पीएल मेडा द्वारा की गई।