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धार – जिले में सब्जी मण्डी दो दिन ही खुली रहेगी, कलेक्टर ने जारी किए नए आदेश

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धार। कोरोना संक्रमण की बढ़ती चैन को ब्रेक करने के लिए प्रशासन अपनी ओर से तमाम प्रयास कर रहा हैं, अभी वर्तमान में जिले में 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू है। ऐसे में अब प्रशासन बेवजह घुम रहे लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। मंगलवार को जारी हुए नए आदेशों के तहत अब सप्ताह में दो दिन ही सब्जी मंडी खुलेगी, साथ ही इन दो दिनों में ही ठेले व सब्जी की दुकान लगाने वाले लोग शहर में सब्जी को बेच सकेंगे।

जिला दण्डाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने ज्रानकारी देते हुए बताया कि धार जिले कि सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में 10 मई की प्रातः 6 बजे तक ‘‘कोरोना कर्फ्यू’’ लागू करने के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सब्जी मण्डी सोमवार और गुरूवार को खुली रहेगी, शेष दिवसों में पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। सब्जी एवं फलों का विक्रय सोमवार और गुरूवार को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक गली, मोहल्ला, कॉलोनी में ठेले, फेरी के माध्यम से कर सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। इसके सम्बन्ध में शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्वदत् लागू रहेगी। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जावेगा। पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शेष शर्ते, दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।


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