चेतक टाइम्सधार जिला

धार – मारपीट करने वाले आरोपीयो को न्यायालय ने 6 – 6 माह के कारवास से किया दण्डित

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धार। न्याीयालय श्रीमती अंजली पटेल न्याययिक मजिस्ट्रेकट प्रथम श्रेणी मनावर द्वारा आरक्षी केन्द्र मनावर में आरोपी प्रकाश पिता फग्गा जाति भीलाला उम्र 30 वर्ष , फग्गाी पिता नानजी जाति भीलाला उम्र 55 वर्ष, खडकसिंह पिता फग्गा  जाति भीलाला उम्र 35 वर्ष, उमा बाई पति फग्गाी जाति भीलाला उम्र 50 वर्ष निवासीगण ग्राम बाग्लिया को निर्णय दिनांक 17/02/2021 को 6-6 माह का सश्रम कारावास व 300-300 रूपये अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया। अर्थदण्डल के व्यक्ति क्रम में सश्रम कारावास 15 दिवस। अभियोजन की घटना के अनुसार घटना दिनांक 28/10/2015 को फरियादी अमरसिंह अपनी बेलगाडी से अपने खेत पर जा रहा था , करीबन 9 बजे के लगभग अभियुक्तर  फग्गाप के लडके खडकसिंह , प्रकाश व पत्नि उमा बाई चारो बोले की तु हमारे घर के सामने से बैलगाडी निकाल कर क्योग  ले जाता है तो अमरसिंह ने कहां की आम रास्ताच है मुझे क्योे रोकता है जिस पर से चारो ने मां-बहन की अश्लीलल गांलिया दी गांलिया देने से अमरसिंह द्वारा मना किया गया तो चारो में लकडी से मारपीट की जिससे दाहिने हाथ की कलाई बाए हाथ की कोहनी , पीठ में चोट आई अमरसिंह की पत्नीी नानबाई लडका कमल बीच-बचाव करने आये तो उनके साथ की चारो ने आमक –झुमक की जिससे कमल को पीठ, दाहिने कंधे तथा नानबाई को हाथ में चोट आई फिर चारों बोले की आज के बाद बैलगाडी निकाली को जान से खत्म  करने की धमकी दी पश्चाोत फरियादी द्वारा अपराध के संबंध में आरक्षी केन्द्र  मनावर में प्रथम सुचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गयी। अभियोग पत्र न्याोयालय में प्रस्तु त किया गया जहां विचारण के दौरान अभियोजन साक्षीगण के कथन अभियोजन द्वारा कराये गए साक्षी के लिए कथनों से घटना प्रमाणित होने से आरोपीगण को दण्डित किया गया।


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