राजगढ़। लंबे समय से जल कर व संपत्ति कर के बकायदारों के लिए शनिवार को नगर परिषद में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लेकिन लोक अदालत के आयोजन के पहले 820 बकायादारों को शत प्रतिशत छुट प्राप्ति के लिए नोटिस भेजा गया था। जिसमें 590 जल कर और 230 संपत्ति कर के बकायादार थे। आयोजित लोक अदालत में 140 बकायादारों ने छूट का लाभ लिया। जिनसे साढ़े 5 लाख रुपये से अधिक की राजस्व वसूली की गई।
लोक अदालत के माध्यम से जल कर व संपत्ति कर की पेनल्टी में उपभोक्ताओ को भारी छूट दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी संपत्ति कर के 65 बकायादारो ने राशि जमा की जबकि 230 लोगो को नोटिस भेजे गए थे। इसी तरह जलकर में 590 बकायदार थे। जिनमे से 74 बकायादारों ने लोक अदालत में राशि जमा कर छूट का लाभ लिया।
नगर परिषद के सहायक राजस्व निरीक्षक अर्जन चोयल ने बताया कि शनिवार को नगर परिषद कार्यालय परिसर में लोक अदालत आयोजित की गई। इसमें जल कर व संपत्ति कर के 140 मामलों का निपटारा किया गया। बकायादार उपभोक्ताओं को जल कर व संपत्ति कर की पैनल्टी में विशेष छूट दी गई।
जिसमें जलकर के 74 उपभोक्ताओं से 2 लाख 27 हजार 725 की राशि वसूली हुई तथा संपत्ति के 65 उपभोक्ताओ से 3 लाख 30 हजार 665 रुपये का कर वसूला गया। लोक अदालत में कुल 5 लाख 58 हजार 390 रुपये का राजस्व वसूला गया।














