सरदारपुर। युवती को जलाकर हत्या करने वाले आरोपी को सरदारपुर कोर्ट ने आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी ने युवती को अपने किराये के कमरे पर बुलाया व झगडा करने लगा। युवती ने विरोध किया तो आरोपी रवि पिता समरिया परमार ने जान से मारने की नियत से युवती पर घासलेट डालकर आग लगा दी, इंदौर में उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई थी। हालांकि अस्पताल में दमतोडने के पहले युवती ने अपने बयान में युवक पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसी आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई है।
प्रकरण में शासन की और से पैरवी करने वाले एडीपीओ पिन्जु लाल मेड़ा ने बताया कि फरियादी सुरज पिता जामसिंह बिलवाल थाना रिपोर्ट किया कि मुझे दिनांक 29,नवंबर 2023 को शाम 6 बजे करीबन मुझे खबर मिली की तुम्हारी भतीजी कुमारी शिवानी पिता निर्भयसिह बिलवाल सरदारपुर में जल गई है जिसको सरदारपुर अस्पताल में भर्ती करवा रखी है। सूचना मिलने पर गाँव से मैं तथा मेरे बड़े भय्या निर्भयसिह, भतीजा बन्टू भाई वर्दीचन्द व बड़े भाई मुकेश के साथ सरदारपुर अस्पताल आये देखा तो मेरी भतीजी शिवानी पुरी तरह से जल गई थी व काफी चिल्ला रही थी।
बाद में ईलाज के लिये धार रैफर कर दिया फिर अस्पताल से एंबुलेंस में डालकर ईलाज के लिये सरकारी अस्पताल धार ले गये हमने हमारी भतीजे से पुछा कि घटना कैसी हुई तो शिवानी ने हमको बताया कि मैं धार में पढ़ाई कर रही थी तो मुझे रवि पिता समरिया परमार भीलखेडी का धार से लेकर उसका कमरा सरदारपुर में बदनावर रोड पर विरेन्द्र कुमार जैन के मकान में लेकर आया था उसने मेरे से लड़ाई-झगड़ा किया व मेरे साथ मारपीट करके मेरे को जान से मारने की नियत से उसने मेरे ऊपर केरोसिन डालकर माचिस की तिली जलाकर मेरे ऊपर आग लगा दी व बाहर से दरवाजा मे ताला लगाकर भाग गया मैं चिल्लाई तो मकान मालिक अंकल आये व उन्होंने दरवाजा खोला व अंकल ने फोन लगाकर एंबुलेंस को बुलाया उसमे मुझे डालकर ईलाज के लिये सरदारपुर अस्पताल लाये थे। शिवानी के बयान सरकारी अस्पताल धार मे तहसीलदार व्दारा लिये गये है तथा एमव्हावय अस्पताल में ईलाज के दौरान मेरी भतीजी शिवानी की मृत्युी हो गई। जिसकी रिपोर्ट थाना सरदारपुर पर की थी। रिपोर्ट पर से अनुसंधान कर अभियोग पत्र न्याययालय सरदारपुर में प्रस्तुबत किया गया था।
अपर सत्र न्यागयाधीश सरदारपुर 29 जनवरी को निर्णय पारित करते हुए आरोपी रवि ऊर्फ रवि पिता समरिया परमार उम्र 23 साल निवासी भीलखेड़ी सरदारपुर जिला को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।


















