बाग (रोहित झंवर)। पुलिस अधीक्षक धार श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा डकैती, लूट, चोरी जैसे अपराधों में संलिप्त आरोपियो की धड़पकड़ हेतु जिलें के समस्त सीएसपी/ एसडीओपी महोदय, थाना प्रभारियों को उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।
इसी तारतम्य में दिनांक 20.09.2024 की रात्रि में थाना प्रभारी बाग निरीक्षक कैलाश चौहान को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि निगरानीशुदा ईनामी बदमाश नरभु उर्फ नरपत पिता जहरसिह भील निवासी घोटीयादेव का जो थाना बाग के विभिन्न अपराधो में फरार चल रहा है, वह गाँव घोटीयादेव की प्राथमिक स्कूल की छत पर सोया है।
थाना प्रभारी बाग निरीक्षक कैलाश चौहान द्वारा मुखबिर की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, जिस पर से एसडीओपी कुक्षी श्री सुनील गुप्ता के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी बाग के नेतृत्व में पुलिस की टीम बनाकर मौके पर जाकर घेरा बंदी कर बदमाश नरभु उर्फ नरबत को पकडते आरोपी स्कूल की छत से कुदकर भागने लगा जिसे घेरा बंदी कर पकड़ा एवं अभिरक्षा में लिया गया, आरोपी नरभु उर्फ नरबत पिता जहरसिह निवासी घोटीयादेव का पुलिस थाना बाग के अपराध क्र.292/2024 धारा 310 (4), 310 (5) बीएनएस एवं 25 (2) आर्म्स एक्ट में फरार होने से आरोपी नरभु उर्फ नरबत को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय कुक्षी पेश किया जाकर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया।
पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी नरभु से पुछताछ करते दिनांक 11.07.2024 की रात करीब 10.30 बजे अपने अन्य साथी प्रभु पिता नवलसिह भील निवासी घोटीयादेव, संजय पिता भवरसिह भील निवासी घोटीयादेव, रेमु उर्फ रेमसिह पिता दुर्जन जाति भील निवासीयान घोटीयादेव के साथ मिलकर बाण्दा बायपास कालेज के पीछे 01 मोटर सायकल पर बाग तरफ से आते 02 व्यक्तियो को पत्थर मारकर उनसे सोने की चेन, सोने की अंगुठी, चाँदी का कडा, व नगदी रुपये तथा दो मोबाईल लुटना स्वीकार किया।
आरोपी नरभु द्वारा कबूल उपरोक्त वारदात में शामिल बदमाशो की धडपकड़ हेतु थाना बाग पुलिस की टीमें गठित की गई। गठित टीम को आरोपी रेमु उर्फ रेमसिह जो पूर्व से जिला जेल अलिराजपुर में निरुद्द होने की जानकारी मिली। शेष 02 फरार आरोपियो की तलाश विभिन्न संभावित स्थानो पर की गई। दिनांक 24.09.2024 की रात्रि में थाना बाग पुलिस ने आरोपी प्रभु पिता नवलसिह भील निवासी घोटीयादेव तथा संजय पिता भवरसिह भील निवासी घोटीयादेव को उनके घर ग्राम घोटीयादेव में दबिश देकर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दोनो आरोपियो द्वारा उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया।
आरोपी प्रभु पिता नवलसिह भील निवासी घोटीयादेव तथा आरोपी संजय पिता अवरसिह भील निवासी घोटीयादेव को माननीय न्यायालय कुक्षी पेश किया जाकर बीआर प्राप्त किया जाकर आरोपीयो की निशादेही पर से लुटी गई 01 सोने की चेन, 1 सोने की अंगुठी, 01 लोहे का फालिया कुल मश्रुका 2,80000/- रुपये की जप्त कया गया है। थाना बाग पुलिस द्वारा तीनो आरोपियो की निशादेही से अन्य पराध में भी लुटा गया कुल मश्रुका 5,50,000/- रुपये का जप्त किया गया है। भार शुदा तीनो आरोपीयो को पीआर पूर्ण होने से आज दिनांक 26.09.2024 को सनीय न्यायालय कुक्षी पेश किया जा रहा है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बाग निरीक्षक कैलाश चौहान, उनि प्रमिला जमरे विवेचक, उनि. दिलीप खाण्डे हमराही, सउनि.कमलेश राठौड़िया ,सउनि राजेश चौहान, सउनि उदयसिह भिन्डे, कार्य.प्र.आर.851 थावरसिह निंगवाल, प्र.आर. 06 गजेन्द्र कनेश, प्र.आर. 932 सखाराम गोखले, प्रआर. 830 भावसिह रावत, प्र.आर.544 कमलेश चौहान, प्र.आर.कैलाश गेहलोत, प्र.आर.713 राजु कनेश, प्र.आर.53 लोकेश शुक्ला, आर.891 शहादर, आर.1145 राजु, आर.567 लालसिह, आर.528 सीताराम डोडवे, आर.199 दुर्गेश, आर.441 कैलाश, आर.1076 भुपेन्द्र, आर.117 विक्रम, आर.439 उत्तम, आर.938 दुलेसिह, आर.389 गजरात, आर.81 राहुल, आर.405 मुकेश एवं सायबर शाखा प्रभारी सउनि भेरुसिह देवङा, सउनि रामसिंह गौर, प्रआर. विजय सिंह भाटी, प्रआर. राजेश सिंह चौहान, प्रआर. सर्वेश सिंह सोलंकी, प्रआर. बलराम सिंह भंवर, आर. राहुल जायसवाल, आर. प्रशांत सिंह चौहान, आर. भानु प्रताप सिंह, आर. रोहित नरगावे, आर. शुभम शर्मा, आर. तरुण सिंह बैस, आर का विशेष योगदान रहा है।