धार। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत प्रकरण समय-सीमा में निराकरण नहीं होने के कारण 6 अधिकारियों पर 11 हजार रुपए की राशि की वसूली की गई है। इनमें तहसीलदार, धार दिनेश कुमार उईके पर 16 प्रकरण समय-सीमा बाह्य होने के कारण प्रत्येक प्रकरण में विलंब के लिए 250 रुपए के मान से कुल 4 हजार रुपए की वसूली की गई है।
इसी प्रकार तहसीलदार गंधवानी दिनेश सोनारतिया पर 14 प्रकरण समय-सीमा बहाल होने के कारण प्रत्येक प्रकरण में विलंब के लिए 250 रुपए के मान से कुल 3 हजार 500 रुपए, नायब तहसीलदार तिरला आशीष राठौर पर 2 प्रकरण समय-सीमा बाह्य होने के कारण प्रत्येक प्रकरण में विलंब के लिए 500 रुपए के मान से कुल एक हजार रुपए, नायब तहसीलदार नालछा राहुल गायकवाड़ पर 4 प्रकरण समय-सीमा बहाल होने के कारण प्रत्येक प्रकरण में विलंब के लिए 250 रुपए के मान से कुल एक हजार रुपए।
वहीं, नायब तहसीलदार पीथमपुर अनिता बरेठा पर 2 प्रकरण समय-सीमा बाह्न होने के कारण प्रत्येक प्रकरण में विलंब के लिए 500 रुपए के मान से कुल एक हजार रुपए और नायब तहसीलदार धामनोद कृष्णा पटेल पर एक प्रकरण समय-सीमा बहाल होने के कारण प्रत्येक प्रकरण में विलंब के लिए 500 रुपए के मान से कुल 500 रुपए की वसूली की गई है।
कलेक्टर उक्त अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां मद में एक सप्ताह में चालान द्वारा राशि जमा कराया जाकर पावती कार्यालय कलेक्टर लोक सेवा प्रबंधन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा है।