सरदारपुर। सरदारपुर न्यायालय से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांक्षा यादव ने एक निर्णय पारित करते हुए भेड चोरी करने वाले आरोपी बनसिंह पुत्र हमीर निवासी कोलियाबारी (टाण्डा) को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी भुरू उर्फ भूरसिंह पुत्र केलसिंह निवासी पटेल फलिया टाण्डा को फरार घोषित किया।
अभियोजन अधिकारी बीएस बिलवाल ने बताया कि फरियादी गेवरलाल 11 दिसंबर 2017 से करीब सात व आठ दिन पूर्व ग्राम चिचौडिया, श्यामपुरा के जंगल में अपनी करीबन 500 भैडो को चराते हुए डेरा डाल रखा था। 6 दिसंबर को रात्री दस 30 से 11 बजे फरियादी की भेडे कोई अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गये थे। चोरी गई भेड़ों में से तलाश करने पर करीबन 10-12 भेडे नहीं मिलने पर सरदारपुर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत आरोपीयों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय ने सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी भुरू उर्फ भूरसिंह पुत्र केलसिंह निवासी पटेल फलिया टाण्डा को फरार घोषित किया जाकर आरोपी बनसिंह पुत हमीर निवासी कोलियाबारी टाण्डा को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पीएल मेडा द्वारा की गई।