सरदारपुर। सरदारपुर के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री अब्दुल्लाह अहमद ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए अर्थदंड से भी दंडित किया है। इस सनसनीखेज मामले में राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र शर्मा द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार, यह घटना 10 अप्रैल 2025 की है। आरोपी रमेश (40) निवासी चुनिया खेड़ी अपनी पत्नी शांतिबाई (35) के साथ ग्राम पंचूड़ी में एक शादी समारोह में शामिल होने आया था। दोपहर करीब 3 बजे दोनों मोटरसाइकिल से अपने घर के लिए निकले थे। रास्ते में रात्रि लगभग 9 बजे ग्राम पंचूड़ी के भटिया खाली पानी के गड्ढे के पास, आरोपी ने सुनसान स्थान पर अपनी पत्नी के सिर पर पत्थर से वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी।
घटना की सूचना मिलने पर थाना राजोद पुलिस ने तुरंत मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पुलिस जांच के दौरान आरोपी की संलिप्तता सामने आने पर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पत्थर को जब्त किया। आरोपी के पजामे पर मानव रक्त की उपस्थिति जैसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए।
अनुसंधान पूरा होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 गवाहों का परीक्षण करवाया गया, जिनके बयानों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध हुए।
न्यायालय ने आरोपी रमेश को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत हत्या के अपराध में दोषी पाया। न्यायालय ने उसे आजीवन कठोर कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही, अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताए जाने का भी आदेश दिया है।

















