सरदारपुर। विधानसभा सरदारपुर की 6 ग्राम पंचायत ग्राम नवापाडा, ग्राम पंचायत हनुमन्त्याकाग के ग्राम हनुमन्त्याकाग, ग्राम पंचायत बालोदा के ग्राम बालोदा, ग्राम पंचायत राजोद के ग्राम राजोद, ग्राम पंचायत फुलगाॅवडी के ग्राम फुलगांवड़ी, ग्राम पंचायत टांडाखेडा के ग्राम टाण्डाखेडा अमझेरा की शासकीय भूमि को सौर ऊर्जा के लिए 6.02.2025, 6.04.2026 को भूमि आवंटन का आदेश कर दिया गया। जिसके विरोध में मंगलवार को सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल ने ग्राम पंचायतों के सरपंचगण ओर ग्रामवासियों के साथ जनसुनवाई में पहुंचकर जिला पंचायत सीईओ अभिषेक चौधरी को आवेदन सौंपे।
विधायक प्रताप ग्रेवाल ने बताया कि प्रशासन द्वारा भूमि आवंटन की प्रक्रिया में दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है एक तरफ ग्राम पंचायतों की दावे – आपत्ति के लिए सूचना पत्र जारी करती है जिस पर ग्राम पंचायत हनुमंतया काग, कचनारिया आदि ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा में पैसा एक्ट में भूमि आवंटन नहीं करने का प्रस्ताव पारित कर संबंधित कार्यालय में समय सीमा में आपत्ति दर्ज करवाई थी लेकिन ग्राम सभा की आपत्ति का निराकरण किए बिना जिला प्रशासन ने सौर ऊर्जा के लिए भूमि आवंटित कर दी ओर आवंटन आदेश में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं आने का उल्लेख किया जाता है जो कि अनुचित है।
जिला प्रशासन आदिवासी क्षेत्र में विनाश कर कौनसा विकास करना चाहता है। मध्यप्रदेश पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रोपर विस्तार) नियम 2022 के अध्याय-चार (भूमि प्रबंधन) नियम 17 (3)- शासकीय अथवा अशासकीय भूमि के उपयोग में व्यपवर्तन से पूर्व ग्राम सभा से परामर्श करना होगा। इसका सीधा उल्लंघन ग्रामसभा की सहमति नही लिये जाने से होता है उक्त आदेश वैधानिक नहीं है। आदेश की कांडिका 2 मे उल्लेख किया गया है कि समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है जबकि समस्त ग्राम पंचायतो द्वारा पैसा एक्ट मे ग्राम सभा मे प्रस्ताव पारित कर समयावधि मे आपत्ति दर्ज करवाई गई है। उन आपत्तियो को दरकिनार कर भूमि आवंटन किया गया है जो नियम विरूध्द है इसलिए समस्त भूमि आवंटन निरस्त किया जाए।
साथ ही वर्तमान मे ग्राम पंचायत बोदली, टाण्डाखेडा दसई, दंतोली, जौलाना, घटोदा, देदला सहित अन्य ग्रामो मे भी भूमि आवंटन की प्रक्रिया चल रही है जिसमे संबंधित ग्राम पंचायतो द्वारा ग्राम सभा में पैसा एक्ट मे प्रस्ताव पारित किया गया है एवं समय सीमा मे आपत्ति ली गई है जिसको दृष्टिगत रखते हुए नवीन भूमि आवंटन पर रोक लगाई जाकर भूमि आवंटन नही किया जाए।
सरदारपुर विधानसभा की ग्राम पंचायत कचनारिया, हनुमन्त्याकाग, बालोदा, राजोद, फुलगाॅवडी, टाण्डाखेडा मे ग्राम सभा मे पैसा एक्ट मे पारित प्रस्ताव एवं ली गई आपत्ति के बावजूद सौर ऊर्जा के जारी भूमि आवंटन आदेश निरस्त किया जाए। जनसुनवाई में आवेदन देने के दौरान धरमपुरी के पूर्व विधायक पांचीलाल मेडा, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज दीक्षित, जिला संगठन महासचिव पारितोषसिंह राठौर, युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष रोहित कामदार, सरदारपुर ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष रतनलाल पडियार सहित अन्य मौजूद रहें।


















