सरदारपुर – नवकरणीय ऊर्जा विभाग को जमीन देने पर हाईकोर्ट का स्टे, 4 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने विधायक ग्रेवाल के साथ पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन और आदेश की कॉपी सौंपी

सरदारपुर। प्रशासन द्वारा सरदारपुर क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों की भूमि नवकरणीय ऊर्जा विभाग को दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने 4 ग्राम पंचायतों को स्थगन आदेश दिए है। गुरुवार को चारों ग्राम पंचायतों के ग्रामीण बड़ी संख्या में विधायक प्रताप ग्रेवाल के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचे तथा यहां एसडीएम सलोनी अग्रवाल को ज्ञापन सौपा साथ ही कोर्ट के आदेश की कॉपी भी प्रदान की।

दरअसल ग्राम पंचायत हनुमंतियाकाग, कचनारिया, टांडाखेड़ा व बोदली कि नवकरणीय ऊर्जा विभाग को अंतरित की गई थी। जिसका विरोध दर्ज करवाते हुए ग्रामीणों ने कलेक्टर व एसडीएम को ज्ञापन सौपे थे। वही ग्रामीणों द्वारा हाईकोर्ट कोर्ट इंदौर की शरण ली गई। हाईकोर्ट द्वारा नवकरणीय ऊर्जा विभाग को भूमि अंतरित किए जाने के आदेश का क्रियान्वयन स्थगित किए जाने व यथावत स्थिति बनाए रखे जाने का आदेश 30 जून को पारित किया है। इस आदेश की कॉपी के साथ ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौपकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित किए जाने की मांग की।


इस अवसर पर विधायक प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि हाईकोर्ट ने आदिवासियों की जल, जंगल जमीन के हितों की रक्षा करते हुए आदेश पारित किया हैं। जिसका हम स्वागत करते हैं। इस दौरान अभिभाषक दिनेश बैरागी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रतनलाल पडियार, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश चौधरी, नगर परिषद सरदारपुर उपाध्यक्ष शैलेन्द्र चौहान, पुष्कर ग्रेवाल बोदली, पार्षद संजय जायसवाल, नानूराम, मोहित जाट सहित हनुमन्त्याकाग, बोदली, टांडाखेड़ा व कचनारिया के अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।

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