सरदारपुर। न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने निर्णय पारित करते हुए दिव्यांग नाबालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी हरीराम को अलग-अलग धाराओं में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन अधिकारी पीएल मेड़ा ने बताया 20 जून 2023 को पीड़िता की मां द्वारा थाना-राजोद में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नौ वर्षीय लडकी पीडिता जो बचपन से मानसिक रूप से निःशक्कता से ग्रसित है जो बोलती भी नहीं है। सुबह अपनी लड़की को घर पर छोडकर पति व उसकी अन्य बेटियों को साथ खेत पर कपास बोने के लिये गई थी। शाम करीब चार बजे खेत से घर आये तो लड़की पीडिता की रोने जैसी आवाज उसके घर के पास रहने वाले हरिराम पिता भैरू की टापरी में से आई तो पति के साथ टापरी पर गये और देखा तो हरिराम उसकी लडकी पीडिता के साथ बलात्कार कर रहा था, वे चिल्लाये तो हरिराम वहां से भाग गया। आवाज सुनकर उसकी लड़की व गांव के अन्य लोग भी उनके पास आ गए। थाना राजोद में पाक्सो एक्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आदि धाराओ में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
विचारण के दौरान न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक बापू सिंह बिलवाल द्वारा प्रस्तु्त साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी हरीराम पिता भेरू मेडा 30 वर्ष निवासी सिंदुरिया थाना राजोद को अलग-अलग धाराओं में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 18 हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बीएस बिलवाल द्वारा की गई।।