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धार – शादी का झासा देने वाले ईनामी आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर भेजा जेल

 

धार। पुलिस थाना कोतवाली धार द्वारा आरोपी सोनू उर्फ योगेश पिता लक्ष्मीनारायण सोलंकी उम्र 31 वर्ष निवासी- ब्रम्हााकुण्डीत धार जिला धार को धारा 376, 376(2) (n),323,294,506 भादवि मे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जहां से आरोपी को  जेल भेजा गया। अभियोजन के अनुसार पीडिता ने थाना कोतवाली धार आकर मौखिक रिपोर्ट दिनांक 03.09.2020 को दर्ज कर बताया  कि मेरी शादी इंदौर में भानू करोले से हुई थी एक दिन मेरे मोबाईल पर योगेश सोलंकी का फोन आया। जिसे मै नहीं जानती थी। मैने उससे डाटा और फोन लगाने के लिये मना किया था। बाद करीब 15 दिन के बाद सोनू उर्फ योगेश मुझे बार-बार फोन लगाने लगा। बोला कि आप मेरे समाज की हो, मै आपको जानता हुँ। मै आप से बात करना चाहता हुँ।  फिर मै भी उससे बात करने लगी। मेरी जाति का होने के कारण उसने मेरे बारे मे पूछा तो मैने उसे अपने बारे में बताया कि मेरी शादी हो चुकी है । मेरे दो बच्चे  है। सोनू उर्फ योगेश मुझसे मिलने इंदौर आने जाने लगा। सोनू उर्फ योगेश ने मेरे साथ फोटो खीचे थे। फिर एक दिन मेरे पति के मोबाईल पर किसी ने मेरे और सोनू उर्फ योगेश के फोटो भेजे थे। फोटो देखकर मेरे पति से मेरा झगडा हो गया। और मेरे पति ने मुझसे तलाक लेने के लिये बोल दिया। फिर सोनू उर्फ योगेश ने ही मेरा तलाक करवाया। सोनू उर्फ योगेश बोलने लगा कि तुम्हामरा तलाक हो गया है। मै तुझसे शादी करना चाहता हुँ। मै तुम्हेे पंसद करता हुँ। मेरा तलाक हो चुका था, तो मै उसकी बातो मे आ गई। सोनू उर्फ योगेश ने मुझे शादी का झासा देकर मुझे उसके जाल में फसा लिया। मुझसे मीठी-मीठी बाते करके मुझे अपने साथ धार लेकर आ गया। सोनू उर्फ योगेश ने मुझे उसके घर पर ब्रम्हालकुण्डी  धार में रखा। उसके घर में योगेश के पिताजी थे जो मुझसे बोलते थे कि हम तेरी शादी करा देगे। सोनू उर्फ योगेश ने मुझे उसके घर पत्नि बोलकर रखा था। सोनू उर्फ योगेश ने उसके घर पर मेरे साथ रात करीब 10:30 बजे जबरदस्ती  शारीरिक संबंध बनाये। मैने कहा कि पहले मुझसे शादी कर लो, लेकिन सोनू ने कहा कि मै शादी कर लूगा। फिर 3-4 महीने ठीक से रहा फिर वो मेरे साथ लडाई झगड़ा करने लगा। दो महीने पहले सोनू मुझे सुदरबन कालोनी धार में किराये के कमरे मे लेकर रखा। शादी के लिये बोलने पर मेरी बात टाल देता था। सोनू ने शादी किये बिना अब तक मेरा शारीरिक शोषण किया। वह मेरे साथ लगातार गलत काम करता रहा और शादी की बात की तो घर के बाहर जाने लगा मैने बाहर जाने से मना किया तो सोनू उर्फ योगेश ने मुझे गंदी-गंदी मां बहन की गालियां देकर मारपीट कर मेरे बाये हाथ कलाई पर ब्ले ड से काट दिया । जिससे मेरे हाथ से खून निकलने लगा । तू यहां से चली जा, नहीं तो तुझे जान से मार दूगा। प्रकरण के आरोपी पर कुल 3 प्रकरण पूर्व से दर्ज है। पूर्व से  दुष्कझर्म के मामलो मे आरोपी  फरार था तलाकशुदा व आर्थिक रूप से सम्पपन महिला को आरोपी शिकार बनाता था ।  इस प्रकरण में शासन कि ओर से सुश्री ललिता ब्राहम्णे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला धार द्वारा जमानत याचिका पर विरोध कर आरोपी को 11 दिन के लिए  जेल भेजा गया। 

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