

धार। न्यायिक मजिस्ट्रेट धार जिला धार द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण लीलाधर पिता परमानंद पाटीदार आयु-19 वर्ष, परमानंद पिता शंकरलाल पाटीदार आयु-41 वर्ष, शंकरलाल पिता गणपतजी आयु-67 वर्ष, सभी निवासी- ग्राम आहू, तहसील व जिला धार (म.प्र.) सभी आरोपीगण को धारा 294, 323, 324, 506, 34 भादवि में 6-6 माह की सजा एवं 1500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जाएगा।
श्रीमती अर्चना डांगी मीडिया प्रभारी जिला धार द्वारा बताया गया कि उसका और लीलाधर का खेत पास पास होने से एक ही सेडा है खेत की मेड पर भेरू जी का औटला व औटले के पास बबुल का पेड है जो छाव के लिये है दोपहर में खेत पर गया तो बबुल के ऊपर चढकर परमानंद काट रहा था बबुल के निचे लीलाधर व शंकरलाल खडे थे उसने पास जाकर बोला बबुल क्यों काट रहे हो तो लीलाधर बोला की बबुल हमारा है उसने कहा की नपती करा लो उसका निकले तो पुरा बबुल काट लेना इस पर परमांनद निचे उतरा व तीनो ने उसे नंगी-नंगी गालियां देने लगा गालिया देने से मना किया तो लीलाधर ने परमांनद के हाथ से कुल्हाडी लेकर उसे मारी वह निचे गिर गया उसका छोटा भाई पवन बचाने आये तो लीलाधर ने भी उसे कुल्हाडी मारी जिससे सिर में लगी आवास सुन पडौसी विशाल आया तो इन्होने उसे जान से मारने की धमकी दी। विशाल उनको मोटर साइकिल से आहू आया व धीरज व सचिन को उक्त बाते बताई दोनो भाईयो को लेकर मित्तल अस्पताल धार आये बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विधिवत कार्यवाही कर आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर बाद विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में विचारण हेतु पेश किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित होते आरोपी को दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कु. ललिता ब्राहम्णे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला धार द्वारा की गई।