

धार। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला धार द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण रामलाल पिता केशरसिंह, कपिल पिता रामलाल, राधेश्याम पिता केसरसिंह, रवि पिता राधेश्याम सभी निवासी मण्लावदा जिला धार को धारा 294, 323, 325, 352, 34 भादवि में आरोपीगणो पृथक-पृथक को 1 वर्ष की सजा एवं 6 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मीडिया प्रभारी श्रीमती अर्चना डांगी द्वारा बताया गया कि फरियादी सीताराम दिनांक 03.06.2016 को सुबह 7:30 बजे गंदे पानी बहने की नाली कि मिट्टी पावडे से हटा रही थी पडोसी रामलाल ने बोला कि मिट्टी उसकी तरफ क्यो कर रही है। इसी बात को लेकर आरोपीगण मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा जो उसे सुनने मे बुरी लगी उसने आरोपीगण को रामलाल को समझाया कि गाली मत दो इस बात को लेकर रामलाल ने उसे लकडी से बाये हाथ की कोहनी से मारा जिससे अस्तिभंग हुई और आरोपीगण ने उसे हाथ से मुह पर मारा फरियादी की पत्नि सुमित्रा बाई बिच-बचाव करने आई तो उसने साथ भी मारपीट की आरोपीगण बोले की अब मिट्टी उसके तरफ करी तो जान से खत्म कर देगे। आरोपीगण का यह कृत्य धारा 294, 323, 325, 352, 34 भादवि के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपीगण को संपूर्ण विधिवत कार्यवाही के बाद आरोपीगण के विरूद्ध अपराध कायम कर समूचित विवेचना उपंरात अभियोग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान मान. न्यायालय अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपीगण दण्डित किया गया। शासन की ओर से पेरवी सुश्री ललिता ब्राम्हणे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा कि गई।