Homeचेतक टाइम्सधार - मारपीट करने वाले आरोपी को न्‍यायालय उठने तक की सजा...

धार – मारपीट करने वाले आरोपी को न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्‍ड से किया दण्डित

धार। माननीय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट जिला धार द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी प्रेमसिंह उर्फ प्रेमिया पिता जामसिंह उम्र-39 वर्ष निवासी  मोतीनगर, सागौर जिला धार को धारा 294,323,506 भादवि में  आरोपी  को न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं 1 रूपये  अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया । 

मीडिया प्रभारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 28.07.2020 को  सुबह 7:30 बजे उसका छोटा भाई प्रेमसिंह उर्फ प्रेमिया आया और उससे बोला कि उसकी बीवी, बच्‍चों को तुने क्‍यों रख रखा है उसने बोला कि पारिवारिक कार्यक्रम था इसलिये परिवार वालों को बुलाया था । इसी बात पर से प्रेमसिंह उर्फ प्रेमियों उसे मां-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगा । उसने गालिया देने से मना किय तो जमीन से पत्‍थर उठाकर उसके सिर के बायी ओर मारा जिससे खून निकलने लगा तथा बीच –बचाव बाबूलाल और उसकी पत्‍नी भगवती ने किया । आरोपी प्रेमसिंह उर्फ प्रेमिया बोला आज तो वह बच गया किसी दिन उसे जान से खत्‍म कर देगे । आरोपीगण का यह कृत्‍य धारा 294,323,506 भादवि के तहत दण्‍डनीय अपराध होने से आरोपी को संपूर्ण विधिवत कार्यवाही के बाद आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर समूचित विवेचना उपंरात अभियोग माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। विचारण के दौरान मान. न्‍यायालय अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत साक्ष्‍य को प्रमाणित मानकर आरोपी दण्डित किया गया। शासन की ओर से पेरवी  सुश्री ललिता ब्राम्‍हणे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा कि गई।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!