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झाबुआ – जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

झाबुआ।  कोविड-19 के बचाव एवं रोकथाम के लिए गठित जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक गुरूवार को यहां कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रभारी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। श्री जैन ने कोराना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराया कि नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे का रात्रि कालीन लॉकडाउन रहेगा। जिले में शुक्रवार सायं 6 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। जिले में समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में 5 दिवस निर्धारित किए गए है। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बन्द रहेगें। पांच कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक नियत होगा। यह आदेश 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेंगे।  

श्री जैन ने कहा कि खुली जगह में विवाह कार्यक्रम में 100 व्यक्ति तथा परिसर में 50 व्यक्ति भाग ले सकेंगे। श्री जैन ने जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे अपने क्षेत्र में कोरोना पॉजीटिव प्रकरण पाए जाने पर माईक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित करे। मॉस्क का उपयोग न करने वालो, सोशल डिस्टेसिंग का पालन न करने वालों और नियमों का उल्लघंन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जावे। श्री जैन ने कहा कि रेस्टोरेन्ट खुले रहेंगे लेकिन उनमें सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना आवश्यक होगा। 

   पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि वे कोरोना संक्रमण से डरे नहीं बल्कि इससे बचने के लिए मॉस्क का उपयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अपने हाथों का बार-बार धोए और सेनेटाईजर करे। साथ ही भीड-भाड से दूर रहे। श्री गुप्ता ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे कोविड-19 नियमों का कड़ाई से पालन करे और जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के बचाव एवं रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रबंध को सफल बनाने के लिए आवश्यक सहयोग करे। 

जिला अस्पताल में कोविड कमाण्ड कन्ट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 07392 2459, 07392 1075 इन नंबरों पर मरीज कोई समस्या आने पर सम्पर्क कर सकते है। इसी प्रकार पुलिस से संबंधित समस्या आने पर पुलिस कन्ट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 7049140525 पर सम्पर्क कर सकते है। 

गतिविधियां जिन्हे लॉकडाउन में प्रतिबंध से छुट रहेगी

    अन्य राज्यों से माल सेवाओं का आवागमन।

    केमिस्ट राशन दुकाने, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकाने।

    औद्योगिक मजदूरो, उद्योगों के लिए कच्चा एवं तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों- कर्मचारियों का आवागमन।

    केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी कर्मचारी का आवागमन।

    परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण।

    एम्बुलैंस एवं फायर बिग्रेड सेवाए।

    टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी।

    बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक।

    अन्य गतिविधियां जिन्हें जिला कलेक्टर लॉकडाउन से मुक्त रखने हेतु उचित समझे।

   इस बैठक में समिति के सदस्यों ने आवश्यक सुझाव भी रखे।

बैठक में अपर जिला दण्डाधिकारी जे.एस. बघेल, अपर कलेक्टर एम.एल.मालवीय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद शिशिर गेमावत, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ सोहन कनास, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला ज्योति परते, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर एल.एन.गर्ग, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस इडला मौर्य, सिविल सर्जन डॉ. बी.एस.बघेल, भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह नायक सहित समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।

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