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सरदारपुर। सिविल न्यायालय सरदारपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री महेन्द्र सिंह मेहसन द्वारा मारपीट के मामले में निर्णय पारित करते हुए आरोपी प्रदीप पिता गणपत उम्र 36 साल तथा अनिताबाई पति प्रदीप उम्र 31 साल दोनों निवासी ग्राम साजोद थाना राजोद को 3-3 माह का सश्रम कारावास एवं 1-1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन अधिकारी बीएस बिलवाल ने बताया कि घटना दिनांक 1 अगस्त 2017 को सुबह 6:30 बजे फरियादिया बसंती बाई के साथ आरोपियों द्वारा मारपीट की गई थी। आरोपी प्रदीप ने हाथ में लिये लठ्ठ से बसंती बाई को मारा जिससे बसंती बाई को शरीर चोट आई थी तथा अनिताबाई ने बसंती बाई को दांत से काट लिया था, दोनों ने बाल पकडकर गिरा दिया और गला दबा दिया था। तथा खत्म करने की धमकी दी थी।
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना राजोद में आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय ने सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपियों को सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की और से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पीएल मेडा द्वारा की