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ट्रक से आरक्षक व सैनिक को टक्कर मारने वाले चालक को 6 माह के सश्रम कारावास से किया दंडित

सरदारपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महेन्द्रसिंह मेहसन सरदारपुर द्वारा लापरवाही पुर्वक वाहन चलाकर आरक्षक एंव सैनिक को टक्कर मारने वाले वाहन चालक मुरली पिता पुनमचन्द्र जाति बलाई नि. जलोदिया थाना बड़नगर जिला उज्जैन को माह का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।6 माह का सश्रम कारावास एंव अर्थदंड से दंडित किया।


अभियोजन अधिकारी बी. एस. बीलवाल ने बताया कि फरियादी ज्ञानसिंह थाना टाण्डा पर आरक्षक 494 के पद पर पदस्थ था एवं फरियादी व सैनिक देवेन्द्र दोनो की डियुटी भैरूघाट पर लगायी थी। सुबह करीच 08.30 बजे फरियादी और से) देवेन्द्र वन चौकी पर डियुटी करने वाले सेनिक देवेन्द्र को मिलने जा रहे थे। वन चौकी के पहले मोड पर पहुचे कि पीछे से ट्रक क्रंमाक एमपी 09 एचजी 4352 का चालक ट्रक को तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और मोटर साईकल को टक्कर मार दिया। जिससे दोनो नीचे गिर गए, गिरने से सैनिक देवेन्द्र को सिर व पैर में चोट आयी तथा फरियादी को मामुली रगड़ आई। उसके बाद सैनिक देवेन्द्र को राहगीर गाडी को रोककर अस्पताल सरदारपुर ले गया उसके बाद रिपोर्ट करने आया । फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गई

आरोपी मुरली के विरुद्ध थाना सरदारपुर पर धारा 279, 337 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत आरोपी मुरली के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय ने सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी मुरली पिता पुनमचन्द्र जति बलाई नि. जलोदिया थाना बडनगर जिला उज्जैन को 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की और से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पी.एल. मेडा द्वारा की गई।

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