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मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सजा एंव अर्थदंड से किया दंडित

सरदारपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर भुपेन्द्र यादव द्वारा मारपीट के मामले मे निर्णय पारित करते हुये आरोपीगण शंकर पिता गोबाजी जाति भील उम्र 35 साल नि जबरखेडी रिंगनोद एवं दिनेश पिता हरीराम जाति भील उम्र 32 साल नि. उजाडिया रिंगनोद को 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


अभियोजन अधिकारी पी.एल. मेडा ने जानकारी देते हुये बताया की दिनांक 20.04.2016 को फरियादी सुनिल उसके परिवार के जेमीलाल की बारात में रिंगनोद उजाडिया फलिया गया था, दिन में शादी हो गयी थी शाम को 7 बजे के लगभग रिंगनोद उजाडिया फलिये का शंकर उससे बोला कि 5000/-रूपये दो उसने कहा कि किस बात के पैसे मांग रहे हो उसी बात पर शंकर व उसका साथी दिनेश ने उसे गालिया दी व शंकर ने हाथ में लिये हुए फालिये से मारा जो उसके सिर में लगा व दिनेश ने ईंट से मारा जो उसके पीठ पर लगी बीच बचाव में उसके पिता विरेन्द्र व रमेश ने किया। शंकर व दिनेश बोले कि अभी तो बच गया फिर कभी जान से खत्म कर दुंगा।

फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गई आरोपीगण शंकर व दिनेश के विरुद्ध थाना सरदारपुर पर धारा 294, 323, 324, 506, 34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान न्यायालय ने सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपीगण शंकर पिता गोबाजी जाति भील उम्र 35 साल नि. जबखेडी रिंगनोद एवं दिनेश पिता हरीराम जाति भील उम्र 32 साल नि, उजाडिया रिंगनोद को 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । प्रकरण में शासन की और से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बी. एस. बिलवाल द्वारा की गई।

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