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सरदारपुर – नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष की सजा, अर्थदंड से भी किया दंडित

सरदारपुर। सिविल न्यायालय सरदारपुर के राधाकिशन मालवीय, विशेष न्यायाधीश द्वारा नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में निर्णय पारित करते हुए आरोपी राहुल पिता राजु उम्र 20 साल निवासी सोनगढ को 20 वर्ष सश्रम करवाया एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन अधिकारी पीएल मेड़ा ने जानकारी देते हुए घटना दिनांक 24 नवंबर 2020 को मांगोद में आरोपी राहुल नाबालिक को मिला तथा बस में बिठा कर गुजरात राज्य के मोरबी लेकर गया तथा मोरबी से बहादुरगढ लेजाकर खेत में बने कच्चे मकान में नाबालिक के साथ कई बार दुष्कर्म किया। आरोपी राहुल ने नाबालिक को अपनी पत्नी बनाकर रखा ओर शादी करने की बात कही, लेकिन शादी नहीं कि।

नाबालिक के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस नाबालिक की तलाश करते हुए बहादुरगढ पहुंची तथा नाबालिक और आरोपी को दसई लेकर आए तथा अमझेरा थाने पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया गया। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

विचारण के दौरान न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक बापूसिंह बिलवाल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी को सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बापूसिंह बिलवाल द्वारा की गई।

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