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धार। आरक्षी केन्द्र मनावर के द्वारा सिलसिला क्रमांक 1/21 में अभियुक्त राकेश पिता हल सिंह जाति भिलाला उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम बोरलाय को धारा 41 (1) (4) , 102 जा.फौ एवं 379 भादस को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान केएस मेंडा के यहा पेश किया गया जहां से न्यायायलय द्वारा दिनांक 20 जनवरी तक के लिए बाइक चुराने वाले आरोपी भेजा जेल।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती नितिका बामनिया द्वारा बताया गया कि अभियोजन कि घटना के कि ओर वाहन चेकिग के दौरान मोटरसाईकल MJ4409 को रोककर चेक करते मोटरसाईकल चालक के कागजात मागने पर चालक द्वारा कागजात पेश नही करते हुए घबराने लगा। संदेह के आधार पर मोटरसाईकल के इंजन नम्बर एवं चैचिस नम्बर होना पाया गया। जिसके आधार पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर MP11MN5939 होना पाया जो महेश राठौर निवासी कबीरमार्ग धार के नाम पर थी। उक्त संबंध में आरोपी हिकम्मत अमली से पूछताछ करने पर उसने मोटरसाईकल पीथमपुर से चुराकर लाया बताया जिसके आधार पर मोटरसाईकल क्रमांक MP09MG4409 को धारा 41 (1)(4), 102 जा.फौ एवं 379 भादस के तहत जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया व वापस थाना आया व आरोपी को जेल मे बंद कर जप्त की गई मोटरसाईकल प्रधान मोहर्रिर के सुपूर्द कर आरोपी राकेश के विरूद्ध अमल सिलसिला क्रमांक 01/21 पंजीबद्ध कर जॉच मे लिया गया। जॉच के दौरान आरोपी से पूछताछ करने पर अन्य पॉच मोटरसाईकल चोरी की घर के पीछे छुपाकर रखना बताने पर मेमोरेण्डम के आधार पर 5 अन्य मोटरसाईकल जप्त की गई।