धार। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमान केएस मेडा के यहां दिनांक 11/01/21 को पेश किया गया जहां से आरक्षी केन्द्र मनावर के अपराध क्रमांक 307/2020 में अभियुक्त अंतरसिंह पिता मानसिंह जाति भील उम्र 19 वर्ष निवासी चाकडुद, धारा 363, 376, 376(2), 344, 506, 109 भादवि मे जहां से न्यायालय द्वारा दिनांक 25 जनवरी तक के लिये जेल भेजा। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति नीतिका बामनिया द्वारा बताया गया कि अभियोजन की घटना के अनुसार फरियादी ग्राम चापडुद थाना गंधवानी मे रहता है उसकी सबसे बडी लडकी जिसकी उम्र 15 वर्ष है जो करीब 1 सप्ताह पहले उसके मामा निवासी भोगदड थाना मनावर के यहा मेहमान गयी थी। दिनांक 29.04.20 की शाम करीब 8:30 बजे मेरे साले ने मुझे फोन कर बताया कि भान्जी व पीडिता गांव में दुकान पर सामान लेने गयी थी तो पीडिता वापस नहीं आयी मेने भान्जी से पूछा तो उसने बताया कि गांव चापडूद का अंतरसिंह पिता मानसिंह भील मोटर सायकल लेकर आया हुआ था जो दुकान के पास हमें देख रहा था थोडी देर मे पीडिता व अंतरसिंह दोनो दिखाई नहीं दिये, फिर मेरा साला व मेरा भतीजा मोटर साईकल से घर चापडूद आये उसके बाद हम तीनों तलाश करते अंतरसिंह के घर गये, अंतरसिंह घर पर नहीं था पीडिता को रिस्तेदारों के यहां तलाश करने पर कोई पता नही चला तो मुझे संदेह हुआ कि अभियुक्त ही मेरी नाबालिंग लकडी को बहला फुसलाकर ले गया होगा। सम्पूर्ण घटना की जानकारी पुलिस थाना मनावर में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया।
धार – नाबालिंग को बहला फुसला कर ले जाने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
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