धार – न्यायालय ने सट्टा लिखने वाले आरोपीगण को जुर्माने से किया दण्डित
धार। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेरट श्री राहुल वर्मा जिला धार द्वारा थाना नालछा के प्रकरण में आदेश पारित करते हुए आरोपीगण जितेन्द्र पिता रूगनाथ जाति भील उम्र 35 वर्ष, निवासी आली, शांतीलाल पिता कन्है यालाल जाति ब्राहम्णज उम्र निवासी- तलवाडा जिला धार को धारा 13 जुआ एक्टी में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 100-100 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया हैं।
श्रीमती अर्चना डांगी मीडिया प्रभारी जिला धार ने बताया पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्ता हुई कि कुछ व्यक्ति ग्राम आली पटलियापुरा के रास्ते पर हारजीत से रूपये पैसे का दाव लगाकर ताश पत्तों से जुआ खेल रहे है। सूचना पर विश्वास कर राहगीर पंचान को तलब कर मुखबिर द्वारा बताए स्थाुन पर पहुंचे जिसे घेराबंदी कर पकड़ा। जिसकी तलाशी समक्ष पंचानों ने ली गई जिसके कब्जे से आरोपीगण जितेन्द्र के पास 3 पत्ते 50 रूपये व शांतीलाल के पास 3 तास के पत्ते 350 रूपये मिले तथा आरोपीगण का कृत्यं धारा 13 जुआ एक्ट का होने से पंचानों के समक्ष जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम किया संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्याफयालय धार के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा अपराध को प्रमाणित मानकर आरोपीगण को दण्डाथदेश के आदेश से दंडित किया गया।