

धार। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रैणी धार द्वारा निर्णय पारित करते हुए विनोद पिता अनोखीलाल ठाकुर (पवांर) जाति राजपुत उम्र 46 वर्ष निवासी केटरोड राऊ जिला इंदौर को धारा 458 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया और धारा 380 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 1-1 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया।
मीडिया प्रभारी श्रीमती अर्चना डांगी ने बताया कि घटना दिनांक 12.11.2019 को फरियादी व उसके पापा मुलचंद खाना खाकर रात्री 11:00 बजे के करीब निचे देखा तो मकान के पास से एक आदमी मोटर साईकल लेकर जाते दिखा, तो उसके पापा ने पुछा क्या हो गया तो बोला डॉक्टर साहब को देखने आया हु। तभी उसे शंका हुई तो वह दोडकर निचे अंदर वाले रास्ते उतरकर आया देखा तो घर का ताला टुटा था, सामान अस्त व्यस्त पडा था। तभी उसने चिल्लाया और मोटर साईकल वाले को पकड लिया और तभी सामने से सोनु आया और उन्होने आरोपी का नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम विनोद पिता अनोखीलाल जाति राजपुत निवासी राऊ का बताया फिर उन्होने आरोपी को चेक किया तो उसके जरकिन में सोने की अंगूठी और सोने की चेन 1-1 तोले की किमती एक 80000 रूपये करीब एवं एक पीतल का चाकू धारदार निकला। आरोपी विनोद ने उसके घर का ताला तोडकर चोट पहुचाने की तैयारी के साथ चाकु लेकर घर में घुसकर बेड के ड्राज खोलकर चोरी कर सोने के जेवर ले जा रहा था। उसके बाद आरोपी विनोद को साथ लेकर थाने गया था जहां पर इस बात की रिपोर्ट पीथमपुर से-3 में की गई आरोपी का कृत्य धारा 458,380 अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम किया सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय धार के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अपराध को प्रमाणित मानकर आरोपी को दण्डित किया गया। अभियोजन ने साक्ष्य प्रस्तुत का मामले को प्रमाणित किया अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मीना रावत की गई।