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धार – मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 6 माह की सजा एवं अर्थदण्‍ड से किया दण्डित

धार। न्‍यायालय श्रीमती अंजली पटेल न्‍यायायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी मनावर आरक्षी केन्‍द्र गंधवानी के अपराध क्रमांक 204/2015 द्वारा निर्णय दिनांक 03/03/2021 पारित करते हुए आरोपी दिनेश पिता डेबरा जाति भिलाला आयु-30 वर्ष, निवासी- ग्राम रेहड़दा ,गंधवानी जिला धार आरोपी को धारा 323, 325 भादवि में 6 माह की सजा एवं 1500 रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्‍ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्‍त कारावास से दण्डित किया जाएगा।  अभियोजन द्वारा बताया गया कि दिनांक 30/05/2015 को फरियादी माधुसिंह अपने परिवार सहित ग्राम रेहड़दा गंधवानी कुवरसिंह के यहा शादी के कार्यक्रम में गये थे। सभी कुवरसिंह के घर के पास बैठे थे। तभी अभियुक्‍त दिनेश पेड़ पर पत्‍थर फेक रहा था। जिसे पत्‍थर फेकनें से मना किया तो अभियुक्‍त ने मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालियॉ दी, व पत्‍थर से मारपीट करने लगा जिससें सिर कमर में चोट आई। व रामपाल व भुपेन्‍द्र द्वारा बिच-बचाव किया गया। तो उनके साथ भी पत्‍थर से मारपीट की व अभियुक्‍त ने जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में सम्‍पूर्ण विधिवत कार्यवाही कर आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर बाद विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में विचारण हेतु पेश किया गया । विचारण के दौरान न्‍यायालय द्वारा  अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत साक्ष्‍य को प्रमाणित होते आरोपी को दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती नितिका बामनिया सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनावर द्वारा की गई।

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