

धार। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति वंदनाराज पाण्डे द्वारा दिनांक 09 को आरोपी सिद्धिक लाला खान पिता मुनीर खान निवासी हताई मोहल्ला, कैसूर को धारा 363 में 7 वर्ष की सजा एवं 200 जुर्माना, धारा 366 में 10 वर्ष की सजा एवं 200 रूपये जुर्माना, 376 (2-N) में 10 वर्ष की सजा एवं 200 रूपये जुर्माना, 376 भाग 3 में 20 वर्ष की सजा एवं 200 रूपये जुर्माना, ¾ पोक्सो में 20 वर्ष की सजा एवं 200 रूपये जुर्माना तथा 5/N-6 में 20 वर्ष की सजा एवं 200/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन के अनुसार पीडिता ने थाना सादलपुर में दिनांक 28.10.2019 रिपोर्ट की हम चार भाई बहन है मेरे मम्मी पापा रेडीमेड कपडे व साडी की दुकान चलाते है। आज से सात आठ महीने पहले हमारी दुकान पर केसुर का रहने वाला सिद्धिक पिता मुनीर मुसलमान कपडे लेने आता जाता था जिससे मेरी अच्छी जान पहचान हो गयी थी इसी दौरान सिद्धिक ने मुझे अपना मोबाईल नंबर दिया था । मैने पॉच छ: दिन बाद अपने मम्मी के मोबाईल नंबर से फोन किया था जिसके बाद सिद्धिक और मेरी मोबाईल फोन पर बाते होने लगी। सिद्धिक मुझे फोन पर बोलता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हु। तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं सिद्धीक की बहकावे में आ गयी व उसके बुलाने पर उससे मिलने लगी आज से करीब छ: महिने पहले मेरी मम्मी पापा दुकान का माल लेने के लिये सुरत (गुजरात) गये थे उसी दिन सुबह सिद्धीक ने फोन पर मुझे रात मे मिलने का कहा था रात में घर पर मेरी बडी बहन कुमकुम छोटी बहन तनिष्क व भाई तिलक व दादा दादी सभी लोग सौ रहे थे तो मैं अपने घर के पीछे सिद्धीक का इंतजार कर रही थी सिद्धीक मेरे घर के पीछे अपनी मोटर साईकिल से आया व मुझे बहला फुसलाकर औरत बनाने की नियत से मेरे घर के पीछे शासकीय स्कूल में ले गया व मेरे साथ मेरी इच्छा के विरूद्ध जबरजस्ती कर बलात्कार किया मैंने इस बात का विरोध किया तो सिद्धीक ने मुझे धमकी दी की मैं तेरी वाईस रिकॉर्डिंग वाईरल कर दूंगा। इस बात से मैं बहुत डर गयी व ये बात मैने घर पर किसी को नहीं बतायी इसी बात का फायदा उठाकर सिद्धीक ने मुझसे दो तीन बार दोबारा रात के वक्त स्कूल मे बुलाकर बलात्कार करता था। तब वह मुझे धमकी देता था की तेरे मैने वीडियो बना ली है जिसके कारण मै सिद्धीक की प्रताडना झेलती रही। आज करीब 12:30 बजे की बात है मेरे मम्मी के उक्त मोबाईल नबंर पर सिद्धीक ने फोन लगाकर बोल की तु मुझे हरसौरा फाटे पर मिल मै आता हॅु। मैं डर के कारण चली गयी वहॉ पर सिद्धीक मुझे अपनी मोटर साईकिल लेकर मिला व मुझे जबरजस्ती अपनी मोटरसाईकिल पर बिठाकर फन एन फुड होटल धार ले गया व जबरजस्ती कमरा बुक कराने की बात करने लगा मैं रोने लगी व घर जाने की बात करने लगी तो सिद्धीक मुझे वापस हरसौरा फाटे पर लेकर आया व जान से मारने व विडीयो वायरल की धमकी देकर छोड़कर चला गया। मै डर के कारण अपनी सहेली के घर आ गयी मुझे ढूंढते हुए मेरे पापा मेरी सहेली के घर आये व मुझे डॉटने लगे तो मैं जोर जोर से रोने लगी वापस घर आने पर मेरे मम्मी पापा ने पूछा रो क्यों रही है तो मैने सिद्धीक द्वारा किये गये बलात्कार व जान से मारने की धमकी व वीडियो वायरल करने की धमकी के बारे में अपने मम्मी पापा को बताया। रिपोर्ट पर अपराध क्र.332/19 धारा 363,366ए, 376(2)(n), 506 भा.द.वि. 3/4 5एन/6 पॉक्सो एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मान. न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा गवाह पेश किए गऐ साक्षीयों की साक्ष्य को प्रमाणित मानकर माननीय न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्त धारोओं में दण्डित किया। इस प्रकरण में शासन कि ओर से श्रीमति आरती अग्रवाल, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला धार द्वारा पैरवी की गई।