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सरदारपुर। खेत पर निंदाई का कार्य कर रहे दंपति के मारपीट करने वाले आरोपियो को न्यायालय ने सजा एंव अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भुपेन्द्र यादव द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी मुनसिंह पिता रतन उम्र 40 साल निवासी गुंगीदेवी तहसील सरदारपुर को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन अधिकारी पीएल मेडा ने बताया कि दिनांक 24 अगस्त 2016 को फरियादी मिश्रीलाल तथा उसकी पत्नी सारवाणी बाई के साथ उसके कहके वाले खेत आरोपी द्वारा लठ्ठ से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी।
फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना अमझेरा पर धारा 294, 323, 325 भादवि के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय ने सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी मुनसिंह को सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की और से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बीएस बिलवाल द्वारा की गई।