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सरदारपुर। सिविल न्यायालय सरदारपुर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने देशी कट्टे से पुलिसकर्मी पर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपियो को कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपी कालू पिता मोटला ग्राम भूतिया, चमरिया पिता सेकडिया ग्राम जामदा को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5-5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन की और से पैरवी अपर करने वाले लोक अभियोजक वीरेन्द्र शर्मा ने बताया कि घटना दिनांक 30 सितंबर 2018 को तत्कालीन रिंगनोद चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक सीताराम उपाध्याय फोन पर सूचना मिली थी कि मालपुरिया के जंगल में कालू पिता मोटला तथा चमरिया पिता सेकडिया एवं उनके अन्य साथी जो सभी बन्दूक, तीर कामठी, फालिये से लेस होकर 2 बैल 1 गाय लूट कर ले जा रहे हैं। सूचना पर चौकी प्रभारी अपने पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे तथा देखा तो दो बैल व एक गाय मारते पीटते ले जा रहे थे।
पुलिस बल ग्राम के तड़वी दलसिंह, जुवानसिंह व अन्य लोगों ने उन्हें ललकारा, घेराबंदी की तो आरोपियो व उनके साथियों ने हाथ में लिए बन्दूक से फायर करने लगे तथा चौकी प्रभारी के रोकने पर जब वह लोग नहीं माने, पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही की गई। जिससे आरोपी व उनके साथी बैल व गाय छोड़कर भागे गए तथा आरोपियो और उनके साथीयों ने सभी को जान से मारने की नीयत से बन्दूक एवं पत्थर से पुलिस तथा ग्रामीण पर हमला कर दिया। आरोपियो ने चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक सीताराम उपाध्याय को जान से मारने की नियत से देशी कट्टे से फायर कर प्राणघातक चोटें पहुंचाते हुए मालपुरिया के जंगल से भाग गए। पुलिस ने प्राण घातक हमला करने अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियो गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में अभियोजन की ओर से 17 साक्षियों का परीक्षण कराया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को पूर्ण विश्वसनीय मानते हुए दोनो आरोपीगण को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को 5 -5 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया है तथा अर्थ दंड अदा न किए जाने की स्थिति में पृथक से कारावास भुगताए जाने का भी आदेश दिया है।