धार। माननीय न्यासयालय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती प्रवीणा व्यास द्वारा निर्णय पारित करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 20/11/2018 को पीडिता उसकी सहेली एवं बहन के साथ सुट सिलवाने ग्राम अतरसुमा गई थी वहां से वापस आते समय गांव का गुडडू पिता तेरसिंह मोटर सायकल लेकर आया और पीडिता का हाथ पकडकर अपनी मोटर सायकल पर जबरदस्ती बैठा कर मालपुरी जंगल में ले गया और झाडियो में ले जाकर जबरदस्तीप बलात्कातर किया। अत: घटना की रिपोर्ट पीडिता ने थाना डही पर लिखवाई थी रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 363, 363 A, 376 (1), 376(2)(N) व पॉक्सोर की धारा 3/4, 5/6 में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना बाद अभियोग पत्र माननीय अपर सत्र न्यारयालय कुक्षी के समक्ष प्रस्तुूत किया गया। माननीय न्यासयालय में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्यामु रावत द्वारा की गई। अभियोजन द्वारा प्रस्तुरत साक्ष्यी को प्रमाणित मानकर माननीय अपर सत्र न्या यालय द्वारा आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा दी।