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धार। माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय धार जिला धार द्वारा आरोपी राहुल पिता बनेसिंह चौहान उम्र 19 साल निवासी मण्डलावदा थाना पीथमपुर को धारा 34(2) आबकारी एक्टा के द्वारा प्रस्तुलत जमानत आवेदन को माननीय जिला एवं सत्र न्याायालय ने दिनांक 15 जनवरी को निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया। अभियोजन द्वारा बताया गया कि थाना पीथमपुर जिला धार में वाहन चैकिंग के दौरान मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि मंडलावदा का राहुल चौहान उसकी मोटरसाईकल सीटी 100 क्रमांक MP11MA6031 से दो प्लादस्टिक की कैनो में कच्चीा हाथ भट्टी की शराब बेचने के लिये बैठा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वाास कर बताये स्था्न पर पॅहुचे। और आरोपी राहुल पिता बनेसिंह को शराब सहित रंगे हाथ पकड़ा तथा उसके कब्जे से 40-40 लीटर की दो नीले रंग की केनो में हाथ भट्टी की कच्चीग महुआ शराब भरी होना बताया। आरोपी राहुल पिता बनेसिंह से शराब लाने ले जाने व रखने बेचने का लायसेंस परमिट पूछने पर नही होना बताया। उसका नाम व पता पुछने पर राहुल पिता बनेसिंह निवासी मण्डेलावदा का होना बताया आरोपी राहुल का यह कृत्यु धारा 34(2) आबकारी एक्टी के तहत दण्डतनीय अपराध होने से आरोपी राहुल पिता बनेसिंह को धारा 34(2) आबकारी एक्टी में गिरफ्तारी कर जेल भेजा गया।