धार। मुख्यर न्यायिक मजिस्ट्रेट धार जिला धार द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी मदन पिता राधेश्याम पवार आयु 26 वर्ष जाति सरगरा निवासी मोहल्लां पीथमपुर जिला धार को धारा 34(2) आबकारी एक्टन में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मीडिया प्रभारी श्रीमती अर्चना डांगी ने द्वारा बताया गया कि उप.नि. रोहित मोकाती द्वारा 30/12/2019 को गस्ते के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्तक हुई उक्त्ध सूचना के आधार पर समयाभाव में बिना तलाशी वारंट प्राप्तस किये स्टारप एवं पंचान को आहुत कर सरगरा मोहल्लाा पीथमपुर निवासी मदन पिता राधेश्यानम के रिहासी मकान में पहुचे आरोपी मदन मकान से भागा , जिसे आबकारी उपनिरीक्षक के दौरान पहचान लिया गया उसे पकडने का प्रयास किया गया किन्तुन मदन अधेरा का फायदा उठाकर भाग गया जिसे पकडा नहीं जा सका तत्पाश्चकयात आरोपी मदन के रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी लेने पर उसने 50 गत्ते की पेटियो में 180 एमएल धारिता के 50-50 पाव, कुल 2500 पाव कुल मात्रा 425 बल्क मीटर मंदिरा पाई गई मकान में मंदिरा के संग्रहण के संबंध में कोई वैध दस्तातवेज नहीं मिले मदिरा की मात्रा 50 बल्का लीटर से अधिक होना पाई गई आरोपी का यह कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्टर के तहत दण्डलनीय अपराध होने से आरोपी को रिहायशी मकान से पंचानों के समक्ष अवैध मंदिरा विधिवत जप्तह की गई और मौके पर संपूर्ण विधिवत कार्यवाही के बाद आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर समूचित विवेचना उपंरात अभियोग माननीय न्याियालय के समक्ष प्रस्तु त किया गया। विचारण के दौरान मान. न्याययालय अभियोजन द्वारा प्रस्तुयत साक्ष्य् को प्रमाणित मानकर आरोपी दण्डित किया गय। शासन की ओर से पेरवी श्री सावनसिहं गाडरिया सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा कि गई ।