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धार – भाई की पत्नि को लोहे के पाईप से मारपीट कर अस्थिभंग करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 1 वर्ष की सजा एवं अर्थदण्‍ड से किया दंडित

धार। माननीय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट जिला धार द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी योगेश पिता राजकुमार पवार उम्र 35 वर्ष निवासी नौगांव जिला धार को धारा 294, 323, 325, 506 भादवि में 1 वर्ष की सजा एवं 5 हजार रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। 

मीडिया प्रभारी श्रीमती अर्चना डांगी द्वारा बताया गया कि दिनांक को  समय 12  बजे दिन में अपनी दुकान सनी गली जा रही थी चाईना टाउन वाले की दुकान के सामने पहुची तभी  उसका जेठ योगेश आया और उसको मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा जो सुनने में उसे बुरी लगी और हाथ में रखे लोहे के पाईप से उसको मारा जो उसको दोनो हाथो मे व सिर में चोट लगी।  करीब 6 माह पहले उसके पति ने एक मकान 2 लाख 90 हजार रूपये में योगेश पवार को बेचा था। 51 हजार रूपये एडवान्‍स प्राप्‍त किये थे। शेष रूपये घटना के एक दिन पूर्व उसके पति योगेश से मांगे थे जो नहीं दिये। इसी बात से योगेश ने उसके साथ मारपीट व झगडा किया। आरोपी का यह कृत्‍य धारा 294, 323, 325, 506 भादवि के तहत दण्‍डनीय अपराध होने से आरोपी को संपूर्ण विधिवत कार्यवाही के बाद आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर समूचित विवेचना उपंरात अभियोग माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। विचारण के दौरान मान. न्‍यायालय अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत साक्ष्‍य को प्रमाणित मानकर आरोपी दण्डित किया गया। शासन की ओर से पेरवी  सुश्री ललिता ब्राम्‍हणे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा कि गई।

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