

सरदारपुर। तहसील क्षैत्र मे फिर तेजी से कोरोना संक्रमण बढने लग चुका है। बुधवार को तहसील क्षेत्र के विभीन्न अंचलो से करीब 15 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले। वही प्रतिदिन मिल रहे कोरोना संक्रमितो को देखते हुये एक बार फिर सरदारपुर-बदनावर मार्ग पर आईटीआई कालेज को फिर से कोविड सेंटर के तौर पर प्रारंभ किया गया। जहाँ पर 13 कोरोना संक्रमितो को आईसोलेट किया गया। एसडीएम बीएस कलेश, एसडीओपी आरएस मेडा, नायाब तहसीलदार प्रकाश परिहार, सीबीएमओ डाॅ. शीला मुजाल्दा की उपस्थिती मे स्वास्थ अमले के द्वारा सभी संक्रमितो को कोविड सेंटर मे आईसोलेट कर उन्हे कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय बताकर सावधानी के साथ रहने की हिदायत दी गई।
वही एसडीएम कार्यालय पर दोपहर में बुधवार रात्रि 8 बजे से जिले मे लागु किये गये कोरोना कर्फ्यू को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जिसमे विधायक प्रताप ग्रेवाल, एसडीएम बीएस कलेश, तहसीलदार पीएन परमार, नायाब तहसीलदार प्रकाश परिहार, सीबीएमओ डाॅ. शीला मुजाल्दा, सरदारपुर नप अध्यक्ष महेश भाभर, राजगढ़ नप अध्यक्ष भंवरसिंह बारोड सहित व्यापारी संघ अध्यक्ष एंव सामाजीक संगठनो के अध्यक्ष उपस्थित थे।

बैठक के बारे मे जानकारी देते हुये नायाब तहसीलदार प्रकाश परिहार ने बताया की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 19 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। जिसमे शादी समारोह में 50 व्यक्ति तथा शवयात्रा में 25 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही होंगे। इसी प्रकार उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम में 25 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही होंगे।
आदेश के तहत इन गतिविधियां जिन्हें कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छूट रहेगी। इनमें अन्य राज्य एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन। अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल, इन्शोरेंस कम्पनीज अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाए। केमिस्ट, किराना दूकाने (केवल होम डिलेवरी के लिये), रेस्टोरेंट (केवल होम डिलेवरी के लिये) पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दूकाने तथा ठेले। एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय रसोई गैस, होम डिलेवरी सेवाएं, दुध एकत्रीकरण/वितरण के लिये परिवहन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दूकानें। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन। कन्सट्रक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कन्सट्रक्शन कैम्पस/ परिसर में रूके हो), कृषि संबंधी सेवाएं (जैसे कृषि उपज मंडी, उपार्जन केन्द्र खादय, बीज, कीटनाशक दवाएँ कस्टम हायरिंग सेन्टर, कृषि यंत्र की दुकाने आदि), परीक्षा केंद्र में आने-जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण। अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी, राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसान बंधु, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक को कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छूट रहेगी।