धार जिला

सरदारपुर – न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष एवं सहयोग करने वाले आरोपी को 5 वर्ष सश्रम कारावास की सुनाई सजा, अर्थदंड भी लगाया

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सरदारपुर। सिविल न्यायालय सरदारपुर के विशेष न्यायाधीश श्री राधाकिशन मालवीय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में निर्णय पारित करते हुए आरोपी शुभम पिता मनोहरलाल दुबे उम्र 23 साल निवासी ग्राम बरमंडल थाना राजोद को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा आरोपी दिनेश पिता जगदीश पाटीदार उम्र 30 साल निवासी बरमण्डल थाना राजोद को 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

अभियोजन अधिकारी पीएल मेड़ा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसमें बताया था की घटना दिनांक 15 जनवरी 2019 के सुबह करीब 9 बजे लड़की पीड़िता कॉलेज जाने का बोलकर घर से गई थी। जो शाम तक वापस घर नहीं आई। जिसकी तलाश करने पर भी पता नहीं चला। ग्राम पडुनीकला का लड़का शुभम पिता मनोहरलाल लड़की पीड़िता के साथ पढता था उसकी उससे बातचीत थी। उसकी तलाश की वो भी गायब है। शंका है कि शुभम नाबालिक लडकी पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया होगा। रिपोर्ट के बाद पीड़िता को पुलिस ने दस्तयाब करते हुए उसके कथन लिए जिसमें पिड़ीता ने बताया की आरोपी शुभम शादी करने की लालच देकर बहला फुसलाकर बरमण्डल से इंदौर में अपने मित्र दिनेश के फ्लैट पर बुलाया। वहां से आरोपी शुभम और दिनेश पीड़िता को उज्जैन ले गये एवं उज्जैन से भोपाल और होशंगाबाद ले गये वहा पर आरोपी शुभम ने पीड़िता के साथ लगातार दुष्कर्म किया।

प्रकरण में  विचारण के दौरान न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक बापूसिंह बिलवाल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी शुभम को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड एवं आरोपी दिनेश 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बापूसिंह बिलवाल द्वारा की गई।


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