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सरदारपुर – दुष्कर्म के आरोपी को DNA रिपोर्ट के आधार पर सजा, 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड भी लगाया

सरदारपुर। सिविल न्यायालय सरदारपुर के विशेष न्यायाधीश द्वारा नाबालिक से हुए दुष्कर्म के मामले में निर्णय पारित करते हुए डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी लोधा उर्फ वीरसिंह पिता नजरू उम्र 22 साल निवासी बाड़ीपुरा थाना गंधवानी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन अधिकारी पीएल मेड़ा ने बताया घटना दिनांक 10 मार्च 2020 को नाबालिक अपनी सहेली के साथ ग्राम भोपावर का मेला देखने गई थी। मेला देखकर वापस ग्राम भाटीखोदरा आ रही थी की शाम करीब 5 बजे बलेडी पहुंची थी वहां पर आरोपी ने नाबालिक को जबरजस्ती पकड़ लिया तथा वहां पर खडी जीप में बैठा लिया व जीप में बैठाकर राजगढ ले गये थे। राजगढ से बस में आरोपी लोदा उर्फ विरसिंह नाबालिक को गुजरात लेकर गया था व पत्नी बनाकर रखते हुए दुष्कर्म किया। जिससे नाबालिक को एक बच्चा हुआ था। आरोपी लोदा नाबालिक को गुजरात से होली का त्योहार के लिए गांव लेकर आया था। इस दौरान आरोपी नाबालिक को टांडा हाट लेकर आया था तब पुलिस व नाबालिक के परिवार वालो पकड़ा था। जिसकी रिपोर्ट अमझेरा थाने पर की थी।

न्यायालय में विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक बापू सिंह बिलवाल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर तथा डीएनए रिपार्ट के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई है।

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