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प्याज खरीदी के संबंध में जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश, कृषकों को देना होगा घोषणा-पत्र…

धार। कलेक्टर  श्रीमन् शुक्ला ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 08 रूपये किलों की दर से किसानों से प्याज की खरीदी की जा रही है। कलेक्टर  शुक्ला ने बताया कि म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल द्वारा प्याज खरीदी के संबंध में आवष्यक दिशा निर्देश जारी किए गए है। जारी निर्देशो के क्रम में सभी प्याज उपार्जन वाले जिलों में षासकीय खरीदी केन्द्रों पर विक्रय हेतु लाई गई प्याज की कुल कृषक संख्या में से रेण्डम आधार पर 10 प्रतिषत कृषकों का चयन कर कृषकों द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र सत्यापन का कार्य राजस्व विभाग के मैदानी अमले से प्रतिदिन कराए जाने के निर्देष दिए है, ताकि षासन द्वारा क्रय किए जा रहे प्याज का लाभ वास्तिवित कृषकों को प्राप्त हो सके। घोषणा पत्र में उल्लेखित रकबा एवं विक्रेता द्वारा बिक्री का मिलान उद्यानिकी विभाग द्वारा दी गई जिले की उत्पादकता के आधार पर करते हुए यदि निर्धारित मान से अत्याधि शंकास्पद विक्रय पाया जाता है, तो उन विक्रेताओं के भुगतान रोकने की कार्यवाही किए जाने के निर्देष भी दिए है।
कृषको को घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें उनका नाम, पूर्ण पता, जिस बैंक षाखा में उनका खाता है, बैंक का नाम बैंक षाखा का स्थान, बैंक खाता क्रमांक तथा बैंक का आईएफएससी कोड इत्यादि की जानकारी निर्धारित प्रारूप में देना होगा। घोषणा पत्र सत्यापन एवं मिलान के दौरान अन्यथा स्थिति पाए जाने की दषा में संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
विदित है कि प्रदेष में प्याज खरीदी की समीक्षा के दौरान यह जानकारी प्रकाष में आई है कि कतिपय जिलों में प्याज खरीदी मात्रा में अप्रत्याषित रूप में वृद्धि हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कम मूल्य पर वितरित की जाने वाली एवं एमपी स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो0 द्वारा व्यापारियों को विक्रय की गई प्याज एवं सीमावर्ती राज्यों से प्याज विक्रय हेतु खरीदी केन्द्र पर आने की संभावनाएं भी है। इस हेतु उक्त कार्यवाही किए जाने के निर्देष दिए है।

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