Homeचेतक टाइम्सबाघ का शिकार करने पर अब हो सकता है 10 लाख का...

बाघ का शिकार करने पर अब हो सकता है 10 लाख का जुर्माना, 12 वर्ष की कैद…

भोपाल। वन विभाग बाघए, घड़ियाल आदि को जैव विविधता कानून के दायरे में लाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा हुआ तो बाघ या तेंदुए के शिकारियों पर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अलावा जैव विविधिता अधिनियम 2002 की धाराएं भी लगाई जा सकेंगी। इसके बाद शिकारियों को 12 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकेगा।
बाघ के शिकार के मामलों में फिलवक्त आरोपियों पर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें सात साल की सजा का प्रावधान है। विभाग अब ऐसे मामलों की सजा बढ़ाने की कोशिश में जुटा है, ताकि आरोपी शिकार करने से डरें। सूत्र बताते हैं कि विभाग की वाइल्ड लाइफ शाखा इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी करने जा रही है।
इसके बाद बाघ, घड़ियाल सहित 10 प्रजाति के जानवरों के शिकार पर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के अलावा जैव विविधता कानून की धाराएं भी लेंगे। कानून में 10 वन्यप्राणियों को किया है अधिसूचित जैव विविधता अधिनियम के सेक्शन.38 में बाघए घड़ियाल सहित 10 वन्यप्राणियों को अधिसूचित किया है। इसके तहत इन प्राणियों को नुकसान पहुंचाने पर पांच साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना लिया जा सकता है। वन विभाग को शिकार के मामलों में सिर्फ इस सेक्शन के उपयोग के निर्देश भेजना है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!