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विद्यालयों में प्रतिदिन शाला लगने से पूर्व सम्मानपूर्वक ध्वजारोहण के में आवश्यक निर्देश जारी…

धार। जिला शिक्षा अधिकारी जेके शर्मा ने बताया कि लोक शिक्षक भोपाल द्वारा जिले में संचालित समस्त माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में प्रतिदिन शाला लगने से पूर्व सम्मानपूर्वक ध्वजारोहण करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए है। इस संबंध में उन्होने सभी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों व विकासखण्ड स्तोत्र समन्वयकों को निर्देशित किया है कि राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काटे गए और हाथ से बने गए ऊनी/सूती/ सिल्क खादी के कपड़े से बनाया गया हो। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार होगा एवं ध्वज की लम्बाई और चैड़ाई का अनुपात 3ः2 रहेगा।। ध्वज का फ्लेग पोस्ट सामान्यतः एल्यूमिनियम या लोहे की राॅड का बना हो तथा उसका बेस इस प्रकार से हो कि वह हवा या आंधी में न हिले। राष्ट्रीय ध्वज किसी दूसरे झण्डे या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या उससे ऊपर या उसके बराबर नही लगाया जाए। ध्वज का प्रदर्षन सूर्योदय से सूर्योस्त तक ही किया जाना चाहिए। प्रार्थना सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के बाद राष्ट्रगान होगा, जिसमें सभी सावधान मुद्रा में रहेगे।
लोक शिक्षण के आदेशानुसार राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए इसे सम्मान की स्थिति मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 तथा भारतीय झण्डा संहिता 2002 की प्रति उक्त अधिनियम तथा झण्डा संहिता में अंतर्विष्ट उपबंधों के कड़ाई से अनुपालन के लिए यह निर्देश जारी किए है। यह गृह मंत्रालय की वेबसाइड www.mha.nic.in  पर भी उपलब्ध है। उक्त निर्देशो का पालन संस्थाओं से आवश्यक रूप से कराए जाने के निर्देश दिए गए है।

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