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सरदारपुर – ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण एवं आवास निर्माण हेतु रेत के परिवहन पर रोक नही…

सरदारपुर। कलेक्टर महोदय जिला-धार के पत्र क्रमांक-1367 दिनांक-07.07.2017 में प्रदत्त निर्देशानुक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी अशोक सवनेर ने ग्राम पंचायतों को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निर्मित होने वाले शौचालयों एवं प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्मित आवास निर्माण कार्यो में रेत के परिवहन पर रोक नही होने के संबंध में लेख किया गया। साथ ही पत्र में यह भी उल्लेखित किया गया कि ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत  के द्वारा सार्वजनिक कार्यो के लिये संबधित पंचायत को रेत की घोषित/ संचालित खदानों से रेज निःशुल्क प्राप्त करने का प्रावधान म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 3 के खण्ड 5 के अंतर्गत दिया गया है, ऐसे कार्यो के लिये खनिज की रायल्टी में छुट का भी प्रावधान है। सवनेर ने बताया कि कलेक्टर महोदय के उपरोक्त पत्र में खनिज के परिवहन किये जाने के संबंध में जनपद स्तर से संबधित परिवहनकर्ताओ को उक्त कार्य के लिये प्रमाण पत्र जारी करने हेतु भी निर्देश प्राप्त हुए है।

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