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जिला पंचायत सीईओ ने ग्राम पंचायत भरवादा के तत्कालीन सरपंच – सचिव को 11 लाख से अधिक की राशि शासन के पक्ष में जमा करने के दिए निर्देश, नहीं तो होगी कार्यवाही…

धार।  मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री आरके चौधरी ने जनपद पंचायत सरदारपुर की ग्राम पंचायत भरावदा के तत्कालीन सरपंच  सरदारसिंह उंकारसिंह एवं सचिव  राकेश पिता गेन्दालाल नरवरिया को 15 दिवस में वसूली योग्य राशि 11 लाख 86 हजार रूपये शासन के पक्ष में जमा कराए जाने के लिए निर्देशित किया है। राशि जमा न करने की दशा में म.प्र. ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 (2) बी के तहत 30 दिवस के लिए सिविल जेल में निरूद्ध किए जाने की चेतावनी दी है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री चौधरी ने बताया कि जनपद पंचायत सरदारपुर की ग्राम पंचायत भरावदा में शासन की विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु 11 लाख 86 हजार रूपये का अनियमित आहरण कर निजी उपयोग करने से वसूली हेतु सरपंच सरदारसिंह एवं सचिव राकेश गेन्दालाल नरवरिया के विरूद्ध पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर वसूली हेतु कहा गया था। प्रकरण में जाॅच अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत भरावदा के तत्कालिन सरपंच एवं सचिव द्वारा मनरेगा योजना अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यो में बगैर कार्य किए हुए 11 लाख 86 हजार रूपये का अनियमित आहरण कर शासन को आर्थिक क्षति पहुॅंचाई है।

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