Homeचेतक टाइम्सनियत तिथि में ऑनलाइन निराकरण नहीं करने पर सरदारपुर तहसीलदार सहित दो...

नियत तिथि में ऑनलाइन निराकरण नहीं करने पर सरदारपुर तहसीलदार सहित दो तहसीदारो पर कलेक्टर ने लगाया जुर्माना…

धार। कलेक्टर श्रीमन् शुक्ला द्वारा मप्र लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत सेवाओं का आॅनलाईन निराकरण नियत तिथि को नही किए जाने पर दो पदाभिहित अधिकारियों पर कुल 21 हजार 500 रूपये अधिरोपित किए जाने का आदेश जारी किया गया है। इनमें पदाभिहित अधिकारी एवं तहसीलदार मनावर प्रेमनारायण परमार पर 33 आवेदकों के खसरा एवं बी-1 खतौनी की प्रतिलिपियों का एक साथ प्रदाय (नवीन) समय सीमा में निराकरण नही किए पर प्रति दिवस 250 रूपये के मान से कुल 59 दिवस का 14 हजार 750 रूपये अधिरोपित किए गए है। इसी प्रकार पदाभिहित अधिकारी एवं अतिरिक्त तहसीलदार सरदारपुर सुनिल जायसवाल पर 27 आवेदकों के आवेदनों का निराकरण समय पर नही किए जाने पर प्रति दिवस 250 रूपये के मान से कुल 27 दिवस का 6 हजार 750 रूपये अधिरोपित किए गए है।

कलेक्टर शुक्ला ने उक्त दोनों पदाभिहित अधिकारियों को आदेशित किया है कि वे उक्त अधिरोपित शास्ति की राशि लोक सेवा गारंटी अधिनियम में चालान से जमा कराकर तीन दिवस के भीतर चालान की प्रति जमा करना सुनिश्चित करे। साथ ही लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 7 (3) के तहत आवेदकांे को उक्त राशि अनुसार प्रतिकर के रूप में भुगतान किए जाने की अनुमति भी प्रदान की गई है।
कलेक्टर ने बताया मप्र लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनावर एवं सरदारपुर द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए राजस्व विभाग की सेवा चालू खसरा एवं बी-1 खतौनी की प्रतिलिपियों का एक साथ प्रदाय (नवीन) के कुल 60 आवेदकों के आवेदनों के समय सीमा बाह्ा पाए जाने के कारण स्वप्रेरणा से अपील में किए गए। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा समय सीमा बाह्ा आवेदनों के संबंध में संबंधित पदाभिहित अधिकारी श्री परमार एवं श्री जायसवाल से जवाब तलब किया गया एवं प्राप्त जवाब संतुष्टिकारक नही होने से द्वितीय अपील अधिकारी को षास्ति अधिरोपित करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। प्रथम अपीलीय अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व विभाग के पदाभिहित अधिकारी श्री प्रेमनारायण परमार तहसीलदार मनावर द्वारा 33 आवेदकों के आवेदनों एवं पदाभिहित अधिकारी सरदारपुर श्री सुनिल जायसवाल द्वारा 27 आवेदकों के आवेदनों का निराकरण नही कर समय सीमा बाह्ा रखा गया एवं लंबित आवेदनों के संबंध में प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषप्रद नही पाया गया, जो कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 7 का उल्लघन है।
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!