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धार कलेक्टर ने ली लंब‍ित पात्रों की समीक्षा बैठक, 6 से 25 अक्टूबर तक मनाया जाएगा पर्यटन पर्व, भावांतर भुगतान योजना में अब पंजीयन 15 अक्टूबर तक…

धार कलेक्टर श्रीमन शुक्ला की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में समय सीमा संबंधी लंबित पत्रों की समीक्षा सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए सभी जिलो में 6 से 25 अक्टूबर तक पर्यटन पर्व मनाया जाना प्रस्तावित है। धार जिले में भी उत्साह पूर्वक पर्यटन पर्व मनाया जाए इसके लिए सारी तैयारियाॅ व व्यवस्थाएं सुनिश्चच‍ित की जाए।
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना-खरीफ 2017 के लिए किसानों का पंजीयन अब 15 अक्टूबर तक होगा। राज्य शासन द्वारा पूर्व में भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल पर किसानों का पंजीयन 11 सितम्बर से 11 अक्टूबर तक करने के निर्देश दिये गये थे। पंजीयन की तिथि अब 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इस संबध में कलेक्टर श्री शुक्ला द्वारा जिले के किसानों से अपील की है कि वह खरीफ फसल के लिए भावांतर योजना में पंजीयन जरूर कराए। कलेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि आगामी कुछ दिनों में लोक कल्याण श‍िविरों व अंत्योदय मेले का आयोजन किया जाना है। सभी विभागों में संचालित होने वाली योजनाओं अंतर्गत लाभविंत होने वाले हितग्राहियों की सूची संबंधित अधिकारी तैयार करे, ताकि अत्योदय मेले में ऐसे हितग्राहियो को लाभ वितरित किया जा सके।
बैठक में कलेक्टर श्री शुक्ला ने कहा कि मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत बच्चो को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। बीआरसी व जनपद का अमला अपने दायित्व वाले क्षेत्र के स्कूलों में जाकर भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण करे। उन्होने पेयजल सरंक्षण के लिए अवैधानिक मोटरों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए डब्ल्यूआरडी को निर्देश‍ित किया। बैठक में उन्होने कहा कि माह नवम्बर अंत/ दिसम्बर में नगरीय निकायो में स्थानीय निर्वाचन प्रस्तावित है संबंधित नगरीय निकायो में निर्वाचन संबधी तैयारियाॅ अभी से की जाए ताकि निर्बाध्य चुनाव संचालित हो सके। बैठक में कलेक्टर श्री शुक्ला ने पी.जी.सेल, जन शिकायत निवारण, न्यायालयीन अवमानना, सी.एम. हेल्पलाईन, विभिन्न आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन, जनसुनवाई और अन्य लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की तथा संवेदनशीलता के साथ निराकरण करने के लिए निर्देश‍ित किया। कलेक्टर श्री शुक्ला ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में सेवा प्रदाय न करने वाले पदाभिहीत अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध शास्ती अधिरोपित कर वसूली की प्रभावी कार्यवाही के निर्दश दिए।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आर.के. चौधरी, एडीएम डी.के. नागेन्द्र, एसडीएम भव्या मित्तल, संयुक्त कलेक्टर ठाकरे, श्री बी.एस सोलंकी अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजेश शाक्य,सहित सभी जिला अधिकारीग मौजूद थे।

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