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धार भाजपा विधायक नीना वर्मा का चुनाव शून्य घोषित, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला…

धार-इंदौर। धार विधायक नीना वर्मा के खिलाफ इंदौर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज फैसला आ गया है, मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश आलोक वर्मा ने श्रीमती वर्मा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट इंदौर में सुरेषचंद्र भंडारी द्वारा याचिका लगाई गई थी, जिसपर ही आज फैसला आया है। न्यायाधीश आलोक वर्मा ने अपने रिटायरमेंट के 7 दिन पहले फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट ने धार की विधायक नीना वर्मा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है। ये दूसरा मौका है जब नीना वर्मा की विधायकी शून्य घोषित की गई है। इससे पहले साल 2012 में भी बालमुकुंद गौतम की याचिका पर कोर्ट ने नीना वर्ना का चुनाव शून्य घोषित किया था। मामले की अंतिम सुनवाई 21 सितंबर को हुई थी जिस पर अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।
गौरतलब है, कि सुरिश्चंद्र भंडारी ने दायर अपनी याचिका में आरोप लगाए थे कि नीना वर्मा ने नामांकन फॉर्म में कई जानकारियां या तो अधूरी दी थी या बिल्कुल नहीं दी थी। इस आधार पर उनका चुनाव रद्द किया जाए।
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