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सरदारपुर – धार कोर्ट ने सुनाया फैसला, जमीन विवाद में प्राणघातक हमला करने वाले आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा…

सरदारपुर – धार। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश अजाअजजा अत्याचार निवारण अधिनियम हरिशरण यादव ने अनुससूचित जाति के व्यक्ति को प्राणघातक चोटे पहुचाने के अपराध में आरोपीगण जयराम व कमलेश को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता लोकेश राजपुरोहित, विशेष लोक अभियोजक धार द्वारा बताया गया की अभियोजन पक्ष के अनुसार दिनांक 30/11/13 को ग्राम बडवेली ते.सरदारपुर का अमरसिंह सुबह 3-4 बजे जब अपने खेत पर फसल की रखवाली करने गया था व वापस नही आया जब घर वालो ने तलाश किया तब पता चला की अमरसिंह खेत के सेडे पर पडा है। और उसको किसी ने सिर, पिठ, दोनो पैर व बाये हाथ में प्राणघातक चोटे आई है। घायल वहां बेहोशी की हालत में पडा है भजीते शोभाराम ने थाना सरदारपुर पर जाकर रिपोर्ट कि अमरसिंह का आरोपीगण सें जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी कारण आरोपीगण ने अमरसिंह के साथ मारपीट की होगी।

कथन में बताए आरोपियों के नाम –
अमरसिंह को घटना के 16 दिन बाद अस्पताल में होश आया तब उसने सारी घटना के बारे में कथन दिया की आरोपीगण शंकरलाल पिता लूणजी, जयराम पिता शंकरलाल व कमलेश पिता शकरलाल जो आपस में पिता पुत्र है। तथा उनसे मेरा जमीन का विवाद चल रहा है। आरोपी मुंह पर कपडा बांध कर आये और मेरेे साथ तीनो ने लाठी से मारपीट कर प्राणघातक चोटे पहुचाई। जिससे वह बेहोश हो गया और घटना स्थल पर ही पडा रहा था। पुलिस ने धारा 341,307/34,323/34 भा.द.वी एवं धारा 3 ;2.5 द्ध अ.जा./ज.जा. अधि.1989 के अर्तगत प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने आरापीगण को गिरफतार कर चालान न्यायालय में प्रस्तत किया।

अर्थदण्ड से भी किया दंडित-
न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत घायल, उसके परिवार वालो व अन्य स्वतंत्र साक्षियो केे कथनो से घटना को प्रमाणित माना व परिस्थितियो के प्रकाश में यह ठहराया की अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह के परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। आरोपी जयराम पिता शकरलाल व कमलेश पिता शकरलाल निवासी बडवेली को धारा 307/34 भा.द.वी के अपराध में 7 वर्ष कारावास तथा धारा 3 ;2.5 द्ध अ.जा./ज.जा. अधि.1989 में आजीवन कारावास व सभी धाराओ में 5-5 सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया अभियोजन पक्ष की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक लोकेश राजपुरोहित अधिवक्ता द्वारा की गई ।

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