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सरदारपुर – कोर्ट ने सुनाया फैसला, पांच आरोपीयों को सश्रम कारावास की सुनाई सजा

सरदारपुर। न्यायालय श्रीमती विधि डागलिया न्यायिक मजिस्ट्रेट सरदारपुर द्वारा कल दिनांक 14 दिसम्बर को आरोपिगण नारायण पिता भेरू भील 40 वर्ष, इन्दरसिंह पिता जुवानसिंह भील उम्र 30, घुटन पिता धन्नालाल भील 45 वर्ष, पवन पिता घुटन भील 25 वर्ष, लक्ष्मण पिता हरेसिंह भील 42 वर्ष  सभी निवासी मांगोद को धारा 147 में 8-8 माह एवं धारा 323/149 में 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 200-200 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किये गये। घटना दिनांक 13 अक्टुबर 2011 को करीब 11 बजे फरियादी जतनबाई व उसकी बहु लक्ष्मीबाई व मजदूर टिना घर पर सोयाबीन की देखरेख करने आंगन में सो रहेे थे। पुराने झगड़े की बात को लेकर इन्दरसिंह, नारायण, लक्ष्मण, पवन, घटन निवासी मांगोद आये और अश्लील गालिया दी। गालिया देने से मना किया तो इन्दरसिंह ने जतनबाई को पत्थर मारा जो दाहिने हाथ की कलाई के पास चोट आयी। लक्ष्मीबाई व टिना को नारायण, लक्ष्मण, पवन और घुटन ने भी गालिया देकर पत्थर से मारपीट की थी और जान से मारने की धमकी दी थी। जिसका अपराध थाना अमझेरा पर दर्ज किया जाकर आरोपीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय में 294, 323, 325/147, 506 का चालान पेश किया था। विचारण के दौरान आरोपीगण को धारा 147 में 8-8 माह एवं धारा 323/149 में 6-6 माह का सश्रम कारावास से और 200-200 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किये गये। शासन की ओर से पैरवी पीएल मेड़ा द्वारा की गई।

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