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जिला दण्डाधिकारी ने 4 आरोपियों को आज किया जिला बदर, कुल 9 आरोपी हुए जिला बदर

धार। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री श्रीमन् शुक्ला द्वारा 28 दिसम्बर 2017 को चार आरोपियों को जिला बदर किए जाने का आदेश जारी किया है। इसके पूर्व 22 दिसम्बर 2017 को 05 आरोपियों को किया बदर किया गया था। जिन चार आरोपियों को 28 दिसम्बर 2017 को जिला बदर किया गया है, इनमें अनावेदक वसीम पिता युसुफ खान, मावला मुसलमान निवासी मनावर, अर्जुन पिता दयाराम नहाल निवासी सिंघाना थाना मनावर, शानू उर्फ शाहनवाज पिता वाहीद खान निवासी गांधी नगर मनावर तथा देवा पिता कस्सू जाति भील निवासी ग्राम महापुरा थाना राजगढ को 03-03 माह के लिए मध्यदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत धार जिले एवं समीपवर्ती जिले इन्दौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन एवं अलीराजपुर की राजस्व सीमाओं से जिला बदर किया गया है।
इसके पूर्व दिनांक 22 दिसम्बर 2017 को अनावेदक राकेश उर्फ वालिया पिता गोविंद पाटीदार निवासी निसरपुर थाना कुक्षी व आकाश पिता विनोद लश्करी जाति गवली निवासी मगजपुरा धार को 06-06 माह की अवधि के लिए तथा अनावेदक इकबाल पिता कालू उर्फ इकलास मुसलमान निवासी राजगढ थाना राजगढ, पंकज पिता भंवरसिंह रघुवंशी निवासी ग्राम बरदरी सेक्टर पीथमपुर जिला धार तथा कल्लू उर्फ वाहिद पिता शब्बीर खाॅ जाति मुसलमान निवासी बडी बगदून को 03-03 माह के लिए जिला बदर किया गया था।

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