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चुनाव प्रचार बंद होने के बाद बाहरी लोगों की मौजूदगी अवांछनीय, होगी कार्यवाही

धार। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने श्री श्रीमन् शुक्ला ने आगाह किया है कि 15 जनवरी को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद होने के बाद भी बाहर से आए किसी भी राजनैतिक व्यक्ति या दल के कार्यकर्ता या चुनाव अभियान से जुड़े लोगों की मौजूदगी अवांछनीय है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे बाहरी लोगों के क्षेत्र में पाए जाने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की जाएगी जो उस नगर निकाय क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं। इस परिप्रेक्ष्य में होटल, लाॅज, सराय, निजी मकान, फार्म हाऊस, बस स्टैण्ड या रेल्वे स्टेशन में मौजूद पाए जाने वाले बाहरी राजनैतिक व्यक्तियों पर भी कार्यवाही होगी। उल्लेखनीय है कि धारा 144 के उल्लंघन के मामलों में धारा 188 के तहत तीन साल की सजा का प्रावधान है।

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